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भिडू कहने के लिए लेनी होगी जैकी श्रॉफ से इजाजत, एक्टर ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

Updated on: 14 May, 2024 05:15 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

बिना इजाजत के कोई भी एक्टर का नाम, फोटो, आवाज और ``भीडू`` शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता.

जैकी श्रॉफ की फाइल फोटो

जैकी श्रॉफ की फाइल फोटो

अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अपनी पहचान और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है. इसके लिए एक्टर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जैकी श्रॉफ ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. बिना इजाजत के कोई भी एक्टर का नाम, फोटो, आवाज और ``भीडू`` शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता. जैकी श्रॉफ ने ऐसा करने वाले विभिन्न संगठनों के खिलाफ याचिका दायर की है.

जैकी श्रॉफ ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. वहां उन्होंने अपनी तस्वीरों, आवाज, नाम और शब्द ``भिडू`` पर सुरक्षा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है. ऐसे में अगर कोई जैकी श्रॉफ की नकल करना चाहता है और ऐसा करते समय `भिडू` कहना चाहता है, तो उसे पहले उचित अनुमति लेनी होगी.


इस याचिका के जरिए जैकी श्रॉफ ने कहा, वह अपने नाम, तस्वीरों और अपनी आवाज और व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य अनोखी चीजों पर सुरक्षा चाहते हैं, ताकि कोई तीसरा पक्ष उनका अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल न कर सके. इससे भ्रम पैदा होने और आम जनता को गुमराह होने की संभावना है. न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने मंगलवार को अभिनेता के मामले पर समन जारी किया. उन्होंने कहा कि वह इस मामले पर कल विचार करेंगे. अब इस मामले की सुनवाई कल होगी.


आपको बता दें कि इससे पहले साल 2022 में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और फिर साल 2023 में अनिल कपूर ने भी हाई कोर्ट में इसी तरह की याचिका दायर की थी. अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी सहमति के बिना किसी भी तरह से उनके नाम या आवाज का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.

 


अनिल कपूर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गो डैडी एलएलसी, डायनॉट एलएसी और पीडीआर लिमिटेड को अनिल कपूर के नाम पर anilkapoor.com जैसे डोमेन को तुरंत ब्लॉक करने का निर्देश दिया है. अमिताभ बच्चन ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकार को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. साल 2022 में अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

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