Updated on: 28 June, 2024 01:25 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
मुख्य रूप से मुंबई की जीवन रेखा मानी जाने वाली उपनगरीय रेलवे यात्रा के दौरान भीड़भाड़ और ऐसे कारणों से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मुंबई में लोकल यात्रा की हालत बहुत दयनीय है और जब वहां पर्यटकों की जान जा रही हो तो आपको एसी लोकल का समर्थन नहीं करना चाहिए.
प्रतिकात्मक तस्वीर
मुख्य रूप से मुंबई की जीवन रेखा मानी जाने वाली उपनगरीय रेलवे यात्रा के दौरान भीड़भाड़ और ऐसे कारणों से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. मुंबई में लोकल यात्रा की हालत बहुत दयनीय है और जब वहां पर्यटकों की जान जा रही हो तो आपको एसी लोकल का समर्थन नहीं करना चाहिए और यहां पर्यटकों की बढ़ती संख्या को लेकर कोर्ट ने रेलवे प्रशासन को आड़े हाथों लिया है.
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रेल प्रशासन ने मोर्चा संभाला
न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने बुधवार को रेलवे प्रशासन को आड़े हाथों लिया और स्पष्ट चेतावनी दी कि मुंबई लोकल की खराब हालत के लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.
कोर्ट की इस नाराजगी भरी प्रतिक्रिया पर तुरंत संज्ञान लेते हुए रेलवे प्रशासन ने कहा है कि रेलवे प्रशासन इस आधार पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि कुछ वस्तुओं की सीमित आपूर्ति के कारण यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, यानी यात्रियों को अनुमति नहीं है. यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी रेलवे को इस पर संज्ञान लेने का आदेश दिया.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेलवे से सवाल किया कि क्या वह लोकल ट्रेनों में होने वाली मौतों को रोकने में सफल रहा है. कोर्ट ने कहा कि यात्रियों को जानवरों से भी बदतर हालात में यात्रा करनी पड़ रही है. मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायाधीश अमित बोरकर ने कहा कि यह आपकी जिम्मेदारी और कर्तव्य है. आपको लोगों की जान बचाने के लिए अदालत के निर्देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. उन्होंने यह बात एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कही. याचिका में लोकल ट्रेन सेवाओं पर मौतों के संभावित कारणों और स्थिति से निपटने के तरीके पर सुझाव दिए गए. चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं. जिस तरह लोकल ट्रेनों में यात्रियों को सफर कराया जाता है.
टोक्यो के बाद मुंबई सबसे व्यस्त है
याचिका में कहा गया है कि मुंबई उपनगरीय रेलवे टोक्यो के बाद दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त रेलवे है. लेकिन यहां हर साल 2,000 से ज्यादा मौतें होती हैं. उनमें से 33.8 प्रतिशत की मौत पटरियों पर होती है. उन्होंने यह भी कहा कि जहां यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है, वहीं रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी ढांचा पुराना और जर्जर है. याचिकाकर्ता यतिन जाधव की ओर से पेश वकील रोहन शाह और सुरभि प्रभु देसाई ने तर्क दिया कि रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से गिरने या प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फिसलने से होने वाली मौतें रोकी जा सकने वाली घटनाएं हैं.
लोकल से यात्रा का मतलब है युद्ध
शाह ने कहा कि नौकरी या कॉलेज के लिए बाहर जाना युद्ध के मैदान में जाने जैसा है. उन्होंने ऐसी खबरें भी पेश कीं जिनमें कल्याण स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए भगदड़ जैसी स्थिति का जिक्र था. पश्चिम रेलवे के वकील सुरेश कुमार ने कहा कि 2008 से वे पहले की जनहित याचिकाओं में दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं, जो रेलवे के लिए दिशानिर्देश हैं. इसमें प्लेटफॉर्म-ट्रेन गैप को ठीक करना शामिल है और एचसी उठाए गए कदमों से संतुष्ट है.
रेलवे से पूछे गए सवाल
इसके बाद जजों ने पूछा कि क्या रेलवे ट्रेनों से गिरने और उनकी वजह से होने वाली मौतों को रोकने में सफल रहा है. उन्होंने कहा कि यह कहकर बच नहीं सकते कि पश्चिम रेलवे प्रतिदिन 33 लाख यात्रियों को यात्रा कराता है. चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको अपना नजरिया और सोच बदलनी होगी. इस बार हम अधिकारियों को जिम्मेदार बनाने जा रहे हैं. आप मानव यात्रियों को मवेशियों की तरह या शायद उससे भी बदतर तरीके से ले जा रहे हैं.
कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?
आदेश में, अदालत ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे पर सभी संबंधितों, विशेषकर रेलवे बोर्ड के सदस्यों और क्षेत्रीय सुरक्षा आयुक्तों सहित उच्च अधिकारियों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है. अदालत ने पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के महाप्रबंधकों को जनहित याचिका के जवाब में एक हलफनामा दाखिल करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपायों की सूची देने का निर्देश दिया. फीडबैक प्राप्त करने के बाद, उच्च न्यायालय मुंबई में दैनिक ट्रेन यात्रियों की मौत की चुनौती से निपटने के उपाय सुझाने के लिए आयुक्तों/विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने पर विचार कर सकता है.
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