Updated on: 05 May, 2024 04:40 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश सहित 21 राज्यों ने रियायतों की घोषणा की है.
प्रतीकात्मक छवि
भारत सरकार ने 15 साल पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करना अनिवार्य कर दिया है. इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने पुराने वाहन को भांगरवाड़ भेजने के बजाय नया वाहन खरीदने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की रियायतों की घोषणा की है.
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उपरोक्त राज्यों में पुराने वाहन के स्थान पर नया निजी वाहन खरीदने पर मोटर वाहन या रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की रियायत और पुराने वाणिज्यिक वाहन के स्थान पर नया वाणिज्यिक वाहन खरीदने पर 15 प्रतिशत की रियायत दी जा रही है. . अब तक लगभग 70,000 पुराने वाहनों को कबाड़खानों में भेजा जा चुका है और उनमें से अधिकांश केंद्र या राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के हैं.
देश की राजधानी दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन स्वचालित रूप से डी-रजिस्टर्ड हो जाते हैं और ऐसे वाहनों को स्क्रैप करना पड़ता है. 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 11 में पुराने वाणिज्यिक वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहनों के पंजीकरण पर रोड टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट मिलती है.
वहीं निजी वाहनों में 12 राज्य रोड टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट देते हैं. हरियाणा स्क्रैप किए गए वाहन के मूल्य पर 10 प्रतिशत या 50 प्रतिशत तक की रियायत प्रदान करता है. दूसरी ओर, उत्तराखंड 25 प्रतिशत या 50,000 रुपये जो भी कम हो, तक की रियायत देता है. कर्नाटक 20 लाख रुपये तक के वाहनों के लिए रोड टैक्स में 50,000 रुपये तक की छूट प्रदान करता है. पांडिचेरी रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत या 11,000 रुपये जो भी कम हो, छूट प्रदान करता है.
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