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सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई से पहले CBI ने अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार

Updated on: 26 June, 2024 12:03 AM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

मंगलवार को तिहाड़ जेल में आप सुप्रीमो से पूछताछ की थी और दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया था.

अरविंद केजरीवाल को आज यानी बुधवार (26 जून) को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया.

अरविंद केजरीवाल को आज यानी बुधवार (26 जून) को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया.

Arvind Kejriwal Arrest: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया. यह घटनाक्रम तब हुआ जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को कोर्ट रूम में केजरीवाल से पूछताछ करने की अनुमति दी और सीबीआई से कहा कि वह उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके पास मौजूद सामग्री को रिकॉर्ड में पेश करे. आबकारी नीति मामले में सुनवाई के लिए बुधवार सुबह सीबीआई केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर आई, जहां केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ थीं.

इस बीच, शराब आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत पर अंतरिम रोक लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा. मंगलवार को तिहाड़ जेल में आप सुप्रीमो से पूछताछ की थी और दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया था.


आम आदमी पार्टी (आप) के वकील ने भी एक्स पर पोस्ट किया और कहा, "मोदी सरकार की गंदी चालें अरविंद केजरीवाल की रिहाई से डरती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच में शामिल होने के लगभग एक साल बाद उसी मामले में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा है. इससे पता चलता है कि भाजपा की प्रतिशोधी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है." दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निचली अदालत द्वारा पारित जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि निचली अदालत को कम से कम धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दो शर्तों को पूरा करने पर अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि निचली अदालत ने दस्तावेजों और तर्कों की उचित तरीके से सराहना नहीं की. न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि मामले में अंतिम आदेश पारित किए बिना केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का उच्च न्यायालय का निर्णय "असामान्य" था.


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