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दिल्ली पुलिस ने नए आपराधिक कानून के तहत स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ पहली एफआईआर की दर्ज

Updated on: 01 July, 2024 04:26 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

सोमवार को तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव हुए.

रिप्रेजेंटेटिव इमेज

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सोमवार को, दिल्ली पुलिस ने नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहली एफआईआर दर्ज की, जो एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ थी, जो कमला मार्केट, मध्य दिल्ली में सार्वजनिक मार्ग में बाधा डाल रहा था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव हुए. ये भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) हैं, जो प्राचीन भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक एफआईआर बीएनएस की धारा 285 के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया है, "जो कोई भी, किसी भी कार्य को करने या अपने कब्जे में या अपने अधीन किसी भी संपत्ति को व्यवस्थित करने में चूक करके, किसी भी सार्वजनिक रास्ते या सार्वजनिक परिवहन लाइन में किसी व्यक्ति को खतरा, बाधा या चोट पहुंचाता है, उसे 5,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा."


रात करीब 12:15 बजे, बिहार के पटना निवासी 23 वर्षीय पंकज कुमार नामक आरोपी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक फुटओवर ब्रिज के नीचे एक ठेले पर पानी, बीड़ी और सिगरेट बेचते हुए देखा गया. रिपोर्ट्स के अनुसार गश्ती अधिकारी ने कुमार से अपना ठेला हटाने को कहा क्योंकि यह पैदल यातायात में बाधा डाल रहा था. जब कुमार ने आदेशों की अनदेखी की, तो रात करीब 1:30 बजे मुकदमा दर्ज किया गया. गश्ती अधिकारी ने जब्ती का दस्तावेजीकरण करने के लिए ई-प्रमाण ऐप का इस्तेमाल किया. 


एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा संचालित ऐप सीधे आगे की जांच के लिए पुलिस रिकॉर्ड में सामग्री फीड करेगा. रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सहायक उप-निरीक्षकों और डिप्टी कमिश्नरों सहित 30,000 कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों के बारे में प्रशिक्षित किया है. दिल्ली पुलिस आयुक्त दिवस समारोह के दौरान, पुलिस प्रमुख संजय अरोड़ा ने घोषणा की कि नए कानूनों के तहत एफआईआर पंजीकरण शुरू हो जाएगा. उन्होंने संयोग देखा कि बल के लिए इस महत्वपूर्ण दिन पर नया कानून लागू हुआ. संजय अरोड़ा ने कहा, "हम भाग्यशाली हैं क्योंकि आज हमारा कमिश्नरी दिवस है और उसी दिन इन कानूनों को लागू किया जा रहा है. नए कानूनों के तहत पहली एफआईआर सोमवार को सुबह ही दर्ज की गई."


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