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दिल्ली सीएम की अंतरिम याचिका पर ईडी ने नहीं सुनाया कोई फैसला, अगले आदेश तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल

Updated on: 07 May, 2024 05:06 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी. इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना किसी आदेश के उठ गई.

अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल

Arvind Kejriwal Liquor policy Scam Supreme court: दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी. इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना किसी आदेश के उठ गई.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की बेंच ने गुरुवार या अगले हफ्ते में आदेश देने की बात कही है. केजरीवाल ने कोर्ट में अंतरिम जमानत देने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है.


ईडी ने कोर्ट में कही ये बात


अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका को लेकर ईडी ने भी अपना पक्ष रखा है. ईडी ने कहा अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 7 स्टार गैंड हयात होटल में ठहरे थे. होटल के बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह ने किया था.

उन पर आरोप है कि गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए उन्हें कथित तौर पर फंड मिला था. ईडी के वकील ने कहा, ‘यह राजनीति से प्रेरित मामला है. इस मामले में राजनीति को लेकर कोई चिंतित नहीं है. हमारी चिंता सबूतों को लेकर है. अरविंद केजरीवल पर हमारा फोकस नहीं था. हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे ही सब साफ हो गया.


केजरीवाल के वकील ने भी रखा अपना पक्ष

इस पर केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के वकील सिंघवी ने कहा अगर अंतरिम जमानत दीजाती तो सीएम आधिकारिक काम नहीं कर पाएंगे, इससे समस्या हो सकती है और हम सरकार के कामकाज में दखल नहीं देना चाहते.

 

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