Updated on: 22 April, 2024 06:50 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
हांगकांग सरकार का दावा है कि जांच में मसाले में कीटनाशक पाए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं.
मसालों के लिए प्रयुक्त एक प्रतीकात्मक छवि
हांगकांग सरकार ने भारत के प्रसिद्ध मसाला ब्रांड एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के चार प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है. हांगकांग सरकार का दावा है कि जांच में मसाले में कीटनाशक पाए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं. हांगकांग सरकार ने मसालों की बिक्री निलंबित कर दी है. इससे पहले सिंगापुर सरकार ने भी भारतीय मसाला ब्रांडों पर प्रतिबंध लगा दिया था.
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हांगकांग के खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया है कि कई मसाला उत्पादों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड होता है. हांगकांग सरकार ने लोगों से इन उत्पादों का सेवन न करने की अपील की है और तत्काल प्रभाव से इन उत्पादों की बिक्री रोकने का भी निर्देश दिया है. जिन मसालों पर बैन लगाया गया है उनमें एमडीएच का उत्पाद मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला मिक्स मसाला पाउडर और करी पाउडर मिक्स मसाला और एवरेस्ट का उत्पाद फिश करी मसाला शामिल हैं. हांगकांग सरकार ने इन उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने और मौजूदा उत्पादों को दुकानों में बिक्री से तत्काल हटाने के साथ-साथ वापस लेने का आदेश दिया.
हांगकांग सरकार के अधिकारियों ने नियमित खाद्य निगरानी के दौरान तीन खुदरा दुकानों से मसाले के नमूने एकत्र किए. इन नमूनों का परीक्षण करने के बाद दावा किया गया कि इनमें कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड मौजूद है. कैंसर पर शोध करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने कहा है कि एथिलीन ऑक्साइड इंसानों में कैंसर का कारण बन सकता है. हांगकांग सरकार ने कहा है कि उसके निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 डॉलर तक का जुर्माना और छह महीने की जेल हो सकती है. हाल ही में सिंगापुर की खाद्य एजेंसी ने एवरेस्ट के फिश करी मसाला पर भी यह दावा करते हुए प्रतिबंध लगा दिया कि इसमें कीटनाशक हैं.
हांगकांग के अधिकारियों ने एक बयान में कहा, "सीएफएस ने अपने नियमित खाद्य निगरानी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में परीक्षण के लिए त्सिम शा त्सुई में तीन खुदरा दुकानों से उपरोक्त नमूने एकत्र किए." परीक्षण के नतीजों से पता चला कि मसाले में कीटनाशक, एथिलीन ऑक्साइड था. सीएफएस ने संबंधित विक्रेताओं को अनियमितताओं के बारे में सूचित किया है और उन्हें इस मसाले की बिक्री रोकने का निर्देश दिया है. वह कहते हैं, “कैंसर पर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड को समूह 1 कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया है.
खाद्य विनियमों में कीटनाशक अवशेष (कैप. 132CM) के अनुसार, कीटनाशक अवशेषों वाले भोजन को मानव उपभोग के लिए तभी बेचा जा सकता है, जब भोजन का सेवन खतरनाक या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो. "अगर दोषी ठहराया जाता है, तो अपराधी को अधिकतम 50,000 डॉलर का जुर्माना और छह महीने की जेल का सामना करना पड़ेगा."
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