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सोलापुर में मुठभेड़ में शाहरुख का एनकाउंटर, दर्ज थे कई आपराधिक मामले

Updated on: 16 June, 2025 02:12 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिना विस्तृत जानकारी दिए बताया कि शाहरुख उर्फ अत्ती रहीम एक आपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य था.

प्रतीकात्मक छवि

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अधिकारियों ने बताया कि हत्या और जबरन वसूली के मामलों में आरोपी 23 वर्षीय एक व्यक्ति रविवार को तड़के महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिना विस्तृत जानकारी दिए बताया कि शाहरुख उर्फ अत्ती रहीम एक आपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य था.

रिपोर्ट के मुताबिक पुणे पुलिस को कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि शाहरुख उर्फ सोलापुर के पास लाम्बोटी गांव में अपने रिश्तेदारों के साथ छिपा हुआ है, अधिकारी ने बताया. उन्होंने बताया, "उसके खिलाफ पुणे में कई गंभीर अपराध दर्ज हैं, जिनमें हत्या, जबरन वसूली और अवैध हथियार रखने के आरोप शामिल हैं. इस सूचना के आधार पर, पुणे अपराध शाखा की एक टीम तुरंत लाम्बोटी के लिए रवाना हुई".


पुलिस ने शाहरुख के ठिकाने पर छापा मारा. हालांकि, जब उसने पुलिस को देखा, तो उसने पिस्तौल निकाली और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. अधिकारी ने बताया कि इसके बाद पुलिस और अपराधी के बीच करीब साढ़े तीन बजे भीषण मुठभेड़ हुई. रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कहा, "पुलिस की जवाबी फायरिंग में शाहरुख गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत सोलापुर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई." 


एक अन्य मामले में, महाराष्ट्र के ठाणे शहर में 23 वर्षीय एक व्यक्ति पर कथित तौर पर गोली चलाने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने रविवार को बताया. रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि 11 जून की सुबह वीर सावरकर नगर के एक सार्वजनिक मैदान में हुई गोलीबारी में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मल्हारी कोकरे ने कहा कि पीड़ित अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, तभी आरोपी मौके पर पहुंचे, बहस करने लगे और गोली चला दी. उन्होंने कहा कि आरोपी ने गोली चलाई, लेकिन पीड़ित ने खुद को बचा लिया और सुरक्षित बच निकला. अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 352 (हमला या आपराधिक बल), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 61 (2) (आपराधिक साजिश) और शस्त्र अधिनियम तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.


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