Updated on: 11 August, 2024 03:25 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
हिंडनबर्ग रिसर्च में अदानी को लेकर सेबी पर कई आरोप लगाए हैं. अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर द्वारा समूह के खिलाफ़ नए आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद रविवार को अदानी समूह इसे निराधार बताया है.
अडानी समूह ने कहा कि उसकी विदेशी होल्डिंग संरचना `पूरी तरह से पारदर्शी` है, जिसमें सभी प्रासंगिक विवरण नियमित रूप से कई सार्वजनिक दस्तावेजों में बताए जाते हैं. फ़ाइल तस्वीर
हिंडनबर्ग रिसर्च में अदानी को लेकर सेबी पर कई आरोप लगाए हैं. अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर द्वारा समूह के खिलाफ़ नए आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद रविवार को अदानी समूह इसे निराधार बताया है.
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अदानी समूह के प्रवक्ता ने कहा, "तथ्यों और कानून की अवहेलना करते हुए व्यक्तिगत मुनाफ़ा कमाने के लिए पूर्व-निर्धारित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का दुर्भावनापूर्ण,और जोड़-तोड़ वाला चयन" बताया हैं.
अदानी समूह के प्रवक्ता ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया, "हम अदानी समूह के खिलाफ़ इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं, जो बदनाम दावों का पुनर्चक्रण हैं, जिनकी गहन जांच की गई है, जो निराधार साबित हुए हैं और जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2024 में पहले ही खारिज कर दिया है."
अदानी समूह ने दोहराया कि उसकी विदेशी होल्डिंग संरचना "पूरी तरह से पारदर्शी" है, जिसमें सभी प्रासंगिक विवरण नियमित रूप से कई सार्वजनिक दस्तावेजों में प्रकट किए जाते हैं.
प्रवक्ता ने कहा कि अदानी समूह का "हमारी प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए जानबूझकर किए गए इस प्रयास में उल्लिखित व्यक्तियों या मामलों के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है. हम पारदर्शिता और सभी कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं."
इससे पहले, हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा यह आरोप लगाए जाने के कुछ ही समय बाद कि सेबी की अध्यक्ष माधबी बुच और उनके पति के पास "अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई दोनों अस्पष्ट अपतटीय संस्थाओं" में हिस्सेदारी थी, दंपति ने आरोपों को खारिज करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया.
बुच और उनके पति ने हिंडनबर्ग रिसर्च पर, जिसके खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है, चरित्र हनन का आरोप लगाया.
मीडिया को जारी किए गए संयुक्त बयान में उन्होंने कहा, "हमारा जीवन और वित्त एक खुली किताब है. सभी आवश्यक खुलासे पहले ही वर्षों से सेबी को प्रस्तुत किए जा चुके हैं. हमें किसी भी और सभी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जिसमें वे भी शामिल हैं जो उस अवधि से संबंधित हैं जब हम पूरी तरह से निजी नागरिक थे, किसी भी और हर अधिकारी को जो उन्हें मांग सकता है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसके खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, ने उसी के जवाब में चरित्र हनन का प्रयास करने का विकल्प चुना है."
इससे पहले शनिवार को, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था, "हमने पहले ही अडानी के गंभीर विनियामक हस्तक्षेप के जोखिम के बिना काम करना जारी रखने के पूर्ण विश्वास को देखा था, यह सुझाव देते हुए कि इसे सेबी अध्यक्ष, माधबी बुच के साथ अडानी के संबंधों के माध्यम से समझाया जा सकता है." अमेरिकी हेज फर्म की रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें यह एहसास नहीं था: वर्तमान सेबी अध्यक्ष और उनके पति, धवल बुच ने ठीक उसी अस्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरीशस फंड में हिस्सेदारी छिपाई थी, जो उसी जटिल नेस्टेड संरचना में पाए गए थे, जिसका उपयोग विनोद अडानी द्वारा किया गया था."
हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि उसने एक व्हिसलब्लोअर द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और अन्य संस्थाओं द्वारा की गई जांच के आधार पर नए आरोप लगाए हैं. जनवरी 2023 में, हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके कारण कंपनी के शेयर की कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई. उस समय समूह ने इन दावों को खारिज कर दिया था. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में समूह द्वारा स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था. यह मामला उन आरोपों (हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट का हिस्सा) से जुड़ा है, जिनमें कहा गया था कि अडानी ने अपने शेयर की कीमतें बढ़ाई थीं. इन आरोपों के प्रकाशित होने के बाद, अडानी समूह की विभिन्न कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई. जनवरी 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह द्वारा शेयर मूल्य में हेरफेर के आरोपों की जांच एसआईटी को सौंपने से इनकार कर दिया और बाजार नियामक सेबी को तीन महीने के भीतर दो लंबित मामलों की जांच पूरी करने का निर्देश दिया. इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में बाजार नियामक सेबी द्वारा जांच की मांग करने वाले फैसले की समीक्षा करने की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया.
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