Updated on: 26 June, 2024 03:35 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
महाराष्ट्र में इस समय आरक्षण को लेकर चल रहे मराठा बनाम ओबीसी विवाद के बीच VBA पार्टी ने 11 मुद्दों का संकल्प जारी किया है.
संकल्प जारी करने के साथ ही आरक्षण को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी की भूमिका स्पष्ट कर दी गई है.
छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) की ओर से राज्य भर में जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है. इस कार्यक्रम से पार्टी की ओर से दिये गये 11 संकल्पों को पेश करने और उस संकल्प का बैनर शहर के मुख्य चौक-चौराहों पर लगाने का निर्देश दिया गया है. इस फैसले में आरक्षण को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी की भूमिका स्पष्ट कर दी गई है. इस समय महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर चल रहे मराठा बनाम ओबीसी विवाद के संबंध में भी कुछ प्रस्ताव लिए गए हैं.
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वंचित बहुजन अघाड़ी द्वारा लिए गए संकल्प इस प्रकार हैं: छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर वंचित बहुजन अघाड़ी द्वारा आयोजित आरक्षण अधिकार सम्मेलन का संकल्प-
1. डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने 1920 में साइमन कमीशन के सामने गवाही देते हुए भारत में बहुजन समाज यानी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग की थी. लेकिन शाहू महाराज ने 1902 में अपने राज्य में आरक्षण लागू करके एक सामाजिक क्रांति पैदा कर दी. राज्य व्यवस्था में एससी एसटी और शूद्र को प्रशासन में कोई स्थान नहीं था. शाहू महाराज ने उस पद को पाने का मार्ग प्रशस्त किया. इस कारण शाहू महाराज सदैव जाति-बहिष्कृत और गैर-जाति वर्ग के मार्गदर्शक और वंदनीय रहेंगे. इस समूह को सत्ता में भाग नहीं लेना चाहिए यह विचारधारा अभी भी जीवित है और काम कर रही है.
2. आरक्षण देश के वंचित, शोषित, उपेक्षित वर्ग को प्रतिनिधित्व दिलाने का एक जरिया है. हालाँकि, ऐसा देखा जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आरक्षण लागू करने में हमेशा आनाकानी करती रहती हैं. सम्मेलन का संकल्प है कि आरक्षण को ईमानदारी एवं प्रभावी ढंग से शत-प्रतिशत लागू किया जाये तथा सभी बैकलॉग भरे जाएंगे.
3. ओबीसी के सर्वांगीण विकास के लिए जातिवार जनगणना कराई जाए और उसके आधार पर ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण बहाल किया जाए. 1931 के बाद देश में कोई जनगणना नहीं हुई, इसलिए राज्य में ओबीसी की सही संख्या ज्ञात नहीं है. बड़ी संख्या होने के बावजूद ओबीसी को उचित आरक्षण नहीं मिलता, दरअसल राज्य और केंद्र सरकारें नहीं देतीं. इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 मार्च 2021 को स्थानीय निकायों में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण रद्द करते हुए राज्य सरकार को दिये गये निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिसका मतलब है ट्रिपल टेस्ट`.
>> पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना
>> ओबीसी समुदाय के पिछड़ेपन को साबित करने के लिए अनुभवजन्य डेटा प्रस्तुत करना
>> एससी एसटी आरक्षण को खतरे में डाले बिना 50% से अधिक आरक्षण न देना
हालाँकि इसके लिए एक अलग आयोग स्थापित करना आवश्यक है, लेकिन राज्य सरकार ने उक्त आयोग की स्थापना नहीं की है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को तुरंत आयोग की स्थापना करनी चाहिए क्योंकि अनुच्छेद 12 (2) के अनुसार ट्रिपल टेस्ट की तीन शर्तों को पूरा करने के बाद ही आयोग की स्थापना की जानी चाहिए. (सी) संविधान के अनुसार, ओबीसी वर्ग को राज्य में राजनीतिक आरक्षण मिलेगा. वंचित बहुजन अघाड़ी इससे भी आगे बढ़कर मांग करती है कि केंद्र की मोदी सरकार को इंदिरा साहनी मामले पर भी पुनर्विचार करना चाहिए और इंदिरा साहनी मामले की सुनवाई नौ जजों के सामने होनी चाहिए. परिषद एक बड़ी बेंच लेकर 50 फीसदी की सीमा को पार करने का संकल्प ले रही है और इसके लिए ओबीसी की अलग से जनगणना कराई जाए.
4. पिछले एक साल से गरीब मराठों को "कुनबी" जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है. एक ऐसा कार्य जो कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा वह सत्ता का दुरुपयोग करके किया गया है. यह ओबीसी कोटे से आरक्षण पाने का प्रयास है. मौखिक आश्वासन देते हुए कि ओबीसी के लिए अलग प्लेट होगी, ओबीसी कोटा से छुटकारा पाने का एक रास्ता ढूंढ लिया गया है. इससे ओबीसी वर्ग में बेचैनी और असुरक्षा पैदा हो गई है.
5. जाति प्रमाण पत्र सरकार से प्राप्त एक महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज है. इनमें रक्त संबंधियों (पिता, भाई, बहन, चाचा, चाची) का जाति प्रमाण पत्र एक आवश्यक प्रमाण है. `सेजसोयेरेन` (गैर-रक्त संबंधियों) को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के अध्यादेश द्वारा इस अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य को दरकिनार कर दिया गया है. सरकार मनमाने ढंग से आरक्षण कानून व नियमावली में गलत काम कर रही है. इस प्रकार सरकार और आरक्षण विरोधी संविधान की आरक्षण नीति और आरक्षण के पीछे की सामाजिक स्थिति का उल्लंघन करने का अपराध करते हैं.
6. परिषद माइक्रो ओबीसी के लिए रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करने का संकल्प लेती है.
7. कांग्रेस और पी वी नरसिह राव सरकार द्वारा लागू की गई एलपीजी नीति आरक्षण खत्म करने का मुख्य कारण है. भाजपा उसी नीति पर चल रही है.` इसलिए अब परिषद "निजीकरण में आरक्षण" के प्रावधान के लिए संघर्ष करने का संकल्प ले रही है.
8. सम्मेलन एससी/एसटी की तरह ओबीसी को भी संवैधानिक आरक्षण दिलाने के लिए संसदीय और न्यायिक लड़ाई लड़ने का संकल्प लेता है.
9. अनु. इस जाति को जनसंख्या के अनुपात में 16% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान है. जनजाति को 8% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान है। यदि प्रावधान जनसंख्या के सिद्धांत पर आधारित है तो 52% ओबीसी या 27% आरक्षण देना मौलिक रूप से अनुचित है.
10. राज्य सरकार विभिन्न समितियों और आयोगों की सिफारिशों के अनुसार पिछड़ेपन के सभी मानदंडों को पूरा करने और उच्च और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद केवल मुस्लिम घृणा और हिंदू वोट बैंक के लिए मुसलमानों के लिए 5% शैक्षणिक आरक्षण लागू नहीं कर रही है.
11. यह दिखावा करने से कि आरक्षण से उच्च जाति समुदाय के साथ रोजगार और शिक्षा में अन्याय हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में कुछ ऐसे कारक सक्रिय हैं जो जाति विभाजन को बढ़ा रहे हैं और सामाजिक अशांति पैदा कर रहे हैं. इस प्रस्ताव के माध्यम से सम्मेलन मांग कर रहा है कि नौकरी और शिक्षा सीटों की उपलब्धता बढ़ाई जाए ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो.
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