Updated on: 13 October, 2024 06:12 PM IST | Mumbai
Faizan Khan
बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में आरोपी गुरमेल सिंह को कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा है. इस दौरान क्राइम ब्रांच मामले की आगे की जांच और पूछताछ करेगी.
Pic/Shadab Khan
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई में तीन हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के एक दिन बाद, मुंबई पुलिस ने रविवार, 13 अक्टूबर को भारी सुरक्षा के बीच हॉलिडे कोर्ट में दो आरोपियों को पेश किया. कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डिटेक्शन 1) विशाल ठाकुर भी मौजूद थे. दोनों आरोपियों को 21 अक्टूबर तक क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया गया है. कोर्ट ने पुलिस से एक आरोपी का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने को भी कहा है, जिसने दावा किया है कि उसकी उम्र 17 साल है. पुलिस ने उसके दावे का खंडन करते हुए कहा कि आरोपी कोर्ट को गुमराह कर रहा है और उसकी उम्र 19 साल है.
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इस पर बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि उनका मुवक्किल नाबालिग है और अगर पुलिस के पास इसके अलावा कोई सबूत है, तो उसे कोर्ट के सामने सबूत पेश करने चाहिए.
इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से उसकी उम्र की पुष्टि करने के लिए दस्तावेज पेश करने को कहा. पुलिस ने कहा कि वे जल्द ही आरोपी का आधार कार्ड अदालत में पेश करेंगे, जिसे उन्होंने पंचनामा के दौरान जब्त किया था, ताकि उसकी उम्र की पुष्टि की जा सके. इसके बाद अदालत ने पुलिस को दस्तावेज पेश करने के लिए पांच मिनट का अतिरिक्त समय दिया. पुलिस ने आरोपी का आधार कार्ड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. बचाव पक्ष के वकील को भी आधार कार्ड दिखाया गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी की उम्र 21 साल थी, क्योंकि उसके आधार कार्ड पर उसकी जन्मतिथि 1 मार्च, 2003 दर्ज थी. बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या: मुंबई पुलिस का कहना है कि आरोपी का फर्जी आधार कार्ड बनाया गया है. हालांकि, अदालत में पेश किए गए आधार कार्ड पर दूसरा नाम था. पूछताछ करने पर आरोपी ने दावा किया कि कार्ड पर लगी फोटो उसकी है, लेकिन उसे अन्य विवरणों की जानकारी नहीं है. पुलिस ने तब कहा कि फर्जी पहचान पत्र बनाया गया है. अदालत ने पुलिस से पूछा कि क्या आधार कार्ड के अलावा कोई और दस्तावेज है. सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि पंचनामा के दौरान केवल आधार कार्ड बरामद किया गया था और जांच अभी भी प्रारंभिक चरण में है, साथ ही कहा कि अगर अदालत इसे आवश्यक समझे तो अस्थिभंग परीक्षण भी किया जा सकता है.
इस पर, आरोपी ने जोर देकर कहा कि वह नाबालिग है और अस्थिभंग परीक्षण के लिए कोई आपत्ति नहीं जताई. पुलिस ने अदालत को आगे बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों ने उस इलाके की रेकी की थी, जहां बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी पुणे और मुंबई में रहे थे. बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या: मुंबई पुलिस ने 14 दिन की हिरासत मांगी
सरकारी वकील ने अदालत को बताया, "बाबा सिद्दीकी की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी. उनके मकसद का पता लगाना बहुत जरूरी है और हमें यकीन नहीं है कि वे किसी और व्यक्ति की हत्या करने की योजना बना रहे थे. दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं."
मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की जबरन वसूली निरोधक शाखा (एईसी) ने दोनों आरोपियों की 14 दिन की हिरासत मांगी. मजिस्ट्रेट के समक्ष केस डायरी पेश करते हुए एईसी ने कहा, "कुछ ऐसी बातें हैं, जिनका खुलासा हम खुली अदालत में नहीं कर सकते." एईसी ने आगे दावा किया कि उन्होंने आरोपियों से 28 जिंदा गोलियां जब्त की हैं, इसके अलावा उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर कथित तौर पर छह गोलियां चलाई थीं.
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