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वॉशरूम के अंदर महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में संदीप पांडे को किया गिरफ्तार

Updated on: 19 April, 2024 01:57 PM IST | mumbai
Apoorva Agashe | mailbag@mid-day.com

महिला ने विरोध किया तो उसने उसका गला घोंटने की कोशिश की और पीड़िता द्वारा उसे लात मारने के बाद मौके से भाग गया.

 संदिग्ध की पहचान 21 वर्षीय संदीप पांडे के रूप में की.

संदिग्ध की पहचान 21 वर्षीय संदीप पांडे के रूप में की.

Crime News: मुंबई के आजाद मैदान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसने दक्षिण मुंबई के एक शॉपिंग सेंटर के महिला शौचालय के अंदर 35 वर्षीय महिला से कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी. एफआईआर दर्ज होने के एक घंटे के अंदर ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया. मामला 18 अप्रैल को तब सामने आया, जब महिला एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची. संदिग्ध की पहचान 21 वर्षीय संदीप पांडे के रूप में हुई है.  पुलिस के अनुसार, महिला, जो एक वकील है और एक निजी लॉ फर्म में काम करती है, फोर्ट इलाके में एक शॉपिंग सेंटर के कॉमन वॉशरूम में गई थी. उसने उस आदमी को महिलाओं के शौचालय में देखा था. महिला ने महिला शौचालय में उसकी मौजूदगी पर सवाल उठाया जिसके बाद वह आदमी डर गया और भाग गया. इसके बाद पीड़िता शौचालय में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया, हालांकि, जब महिला शौचालय से बाहर आ रही थी तो कथित आरोपी वापस लौट आया और उसका यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, `पीड़ित ने विरोध किया और उस व्यक्ति को लात मार दी. वह आदमी डर गया और भाग गया. इसके बाद महिला ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया. 

पुलिस ने फिर मामले की जांच शुरू की और संदिग्ध की पहचान 21 वर्षीय संदीप पांडे के रूप में की. पुलिस अधिकारी ने ज्यादा जानकारी देते हुए कहा, `वह पास के इलाके में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था और हर दिन नहाने के लिए वॉशरूम जाता था, लेकिन आज वह दुष्कर्म के इरादे से वहां आया था. जब महिला ने विरोध किया तो उसने उसका गला घोंटने की कोशिश की और पीड़िता द्वारा उसे लात मारने के बाद मौके से भाग गया. उसने सोचा कि पीड़िता चुप रहेगी और पुलिस के पास नहीं जाएगी और इसलिए वह अपने कार्यस्थल पर वापस चला गया. फिर हमने एफआईआर दर्ज की और सीसीटीवी फुटेज की जांच की और उसे उसके कार्यस्थल से पकड़ लिया. 


पांडे पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन ने धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग) और 307 (हत्या का प्रयास) और भारतीय दंड संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.


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