Updated on: 23 June, 2024 08:44 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
एक निवारक आदेश में, पुलिस ने कहा, जबकि, मुंबई स्नातक और मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों में मतदान 26 जून को मतदान केंद्रों पर होना है.
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द्विवार्षिक चुनाव 2024 से पहले, मुंबई पुलिस ने 26 जून को होने वाले आगामी चुनावों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और चुनावों के दौरान शहर में पूर्ण प्रतिबंधों का विवरण साझा किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक निवारक आदेश में, पुलिस ने कहा, जबकि, मुंबई स्नातक और मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विधान परिषद द्विवार्षिक चुनावों में मतदान 26 जून को उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों में कई मतदान केंद्रों पर होना है और बड़ी संख्या में मतदाताओं के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों पर जाने की संभावना है.
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रिपोर्ट्स के मुताबिक ने कहा कि वैध रूप से नियोजित व्यक्तियों को बाधा, परेशानी और चोट या बाधा, परेशानी और चोट के जोखिम को रोकने और सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी को रोकने के उद्देश्य से यह आवश्यक है. निवारक आदेश शुक्रवार को मुंबई पुलिस के पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान द्वारा जारी किया गया था. इसमें कहा गया है कि जिस मतदान केंद्र पर मतदान होना है, उस चुनाव से संबंधित उम्मीदवार न होने वाला कोई भी व्यक्ति या ऐसे उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त एजेंट या चुनाव के संबंध में लगे अधिकारी या ऐसे मतदान केंद्रों पर या उसके आसपास ड्यूटी में लगे कोई भी लोक सेवक 26 जून, 2024 को सुबह 6 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच मुंबई स्नातक और मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के किसी भी मतदान केंद्र से एक सौ मीटर की परिधि के भीतर सड़क, राजमार्ग, गली, उपमार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी भी जनता की सभा या व्यक्तियों के समूह में शामिल नहीं होगा या शामिल नहीं होगा या नहीं बनाएगा.
मुंबई पुलिस द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश में आगे कहा गया है कि मतदान के उद्देश्य से मतदान केंद्रों पर जाने वाले सभी इच्छुक मतदाताओं को मतदान केंद्रों के सामने पुरुषों और महिलाओं के लिए एक कतार बनानी होगी, और प्रत्येक इच्छुक मतदाता मतदान केंद्रों में पीठासीन अधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में मतदान केंद्रों में प्रवेश करते समय कतार में अपनी स्थिति के अनुसार क्रमिक रूप से प्रवेश करेगा.
आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों और अधिकृत चुनाव पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे "मतदान केंद्र पड़ोस" (धारा 130 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951) और मतदान केंद्रों के भीतर वर्णित किया गया है.
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