Updated on: 06 January, 2025 08:18 AM IST | mumbai
Sameer Surve
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने बोरीवली ईस्ट और बायकुला में निर्माण गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है. हालांकि, धूल नियंत्रण नियम सख्ती से लागू रहेंगे, और व्यक्तिगत मामलों की निगरानी जारी रखी जाएगी.
File pic/Nimesh Dave
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने बोरीवली ईस्ट और बायकुला में निर्माण पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है, हालांकि व्यक्तिगत मामलों की निगरानी जारी रहेगी.
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30 दिसंबर, 2024 को, BMC ने बोरीवली ईस्ट और ई-वार्ड में सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें बायकुला, मझगांव और मुंबई सेंट्रल शामिल हैं, क्योंकि कई दिनों तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 के आसपास पहुंच गया था. रविवार को, नागरिक प्रमुख भूषण गगरानी ने मिड-डे को बताया कि अब प्रतिबंध हटा लिया गया है, लेकिन व्यक्तिगत मामलों की निगरानी अभी भी की जाएगी.
हाल के दिनों में, BMC ने शहर भर में 800 से अधिक निर्माण स्थलों को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उन्हें धूल शमन दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी निर्माण स्थलों को BMC द्वारा प्रकाशित 28-बिंदु धूल शमन दिशानिर्देश का पालन करना चाहिए. अधिकारी ने कहा, "यदि कोई साइट दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करती पाई जाती है, तो हम नोटिस जारी करेंगे. यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे कि काम रोकने का नोटिस जारी करना या एमआरटीपी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करना." बीएमसी कोलाबा के देवनार, शिवाजी नगर और नेवी नगर में भी स्थिति की निगरानी कर रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में AQI 200 के आसपास बना हुआ है. शहर में लगभग 2,100 निजी निर्माण स्थल हैं. दिशा-निर्देशों के अनुसार, निर्माण स्थलों को निर्माणाधीन इमारतों को चारों तरफ से हरे कपड़े, जूट या तिरपाल से घेरना चाहिए, साथ ही साइट के चारों ओर 25 फुट ऊंची चादर या धातु का आवरण लगाना चाहिए. पानी का छिड़काव, धुंध संयंत्रों का उपयोग, वैज्ञानिक भंडारण और सामग्री का परिवहन, वायु गुणवत्ता निगरानी सेंसर की स्थापना और वाहन के पहिये धोने की सुविधा जैसे निरंतर उपाय भी आवश्यक हैं. इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रमोटरों और ठेकेदारों को एक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करनी चाहिए.
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