Updated on: 03 July, 2024 05:09 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
महाराष्ट्र: नवी मुंबई टाउनशिप में मवेशियों के साथ क्रूरता करने के आरोप में व्यक्ति (35) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. मवेशी संरक्षण के लिए काम करने वाले स्वयंसेवक (32) को 30 जून को सूचना मिली कि तलोजा इलाके में गायों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जा रहा है.
प्रतिकात्मक तस्वीर
महाराष्ट्र: नवी मुंबई टाउनशिप में मवेशियों के साथ क्रूरता करने के आरोप में व्यक्ति (35) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. मवेशी संरक्षण के लिए काम करने वाले स्वयंसेवक (32) को 30 जून को सूचना मिली कि तलोजा इलाके में गायों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जा रहा है.
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अधिकारी ने बताया कि स्वयंसेवक की शिकायत के आधार पर सोमवार को शेड मालिक के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया.
एक अन्य मामले में, पुलिस अधिकारी ने कहा, बेंगलुरु की महिला (56) ने अपने दिवंगत पति के दोस्त, जो नवी मुंबई में रहता है, पर धोखाधड़ी से उसके खाते से 30 लाख रुपये निकालने का आरोप लगाया है.
महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति की अत्यधिक शराब की लत के कारण नवी मुंबई से कर्नाटक की राजधानी में आ गई थी. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उसने कहा कि उसके पति पहले एक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी में वरिष्ठ पद पर थे और उन्होंने 2020 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली.
महिला ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि आरोपी अमित सुधीर सिंह उसके अलग हुए पति के दैनिक मामलों का प्रबंधन करता था. एफआईआर का हवाला देते हुए, अधिकारी ने कहा कि सिंह ने नवंबर 2023 में महिला को सूचित किया कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में भर्ती है. कुछ दिनों के भीतर, उसके पति की मृत्यु हो गई. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जब महिला ने अपने पति के फोन मांगे तो सिंह ने कथित तौर पर टालमटोल किया.
महिला ने आरोप लगाया कि जब वह अपने पति के बैंक गई, तो उसने पाया कि सिंह ने उसकी मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसके खाते से 30 लाख रुपये निकाल लिए थे. अधिकारी ने कहा कि उसने दावा किया कि सिंह उसके पति के लिए लेन-देन कर रहा था और उसके पास उसके बैंक विवरण थे.
अधिकारी ने कहा कि उसने इतनी देर से पुलिस से संपर्क करने का कोई कारण नहीं बताया. खारघर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुरुवार को सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 404 (मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी संपत्ति का बेईमानी से गबन) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया.
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