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मुंबई: शावरमा खाने से एक व्यक्ति की मौत, दो विक्रेता गिरफ्तार

Updated on: 08 May, 2024 03:05 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

मुंबई में उनके स्टॉल से खरीदा गया `चिकन शावरमा` खाने के बाद 19 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस ने दो विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है.

प्रतिकात्मक तस्वीर

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मुंबई में उनके स्टॉल से खरीदा गया `चिकन शावरमा` खाने के बाद 19 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस ने दो विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है.

अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि मृतक की पहचान प्रथमेश भोकसे के रूप में हुई है, जिसने 3 मई को ट्रॉम्बे इलाके में आरोपी के स्टॉल से खाद्य पदार्थ खरीदा था. 4 मई को मुंबई में `शावरमा` खाने के बाद भोक्से को पेट में दर्द और उल्टी हुई. बाद में वह इलाज कराने के लिए पास के एक नगर निगम अस्पताल में गया. बाद में उन्हें फिर से अस्वस्थता महसूस हुई जिसके बाद उनके परिवार के सदस्य उन्हें 5 मई को नगर निगम द्वारा संचालित केईएम अस्पताल ले गए.


ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा, एक डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उसे घर भेज दिया. चूंकि उस व्यक्ति की तबीयत लगातार खराब हो रही थी, इसलिए उसे रविवार शाम को फिर से केईएम अस्पताल ले जाया गया, जहां एक डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसे भर्ती कर लिया.


अधिकारी ने कहा कि अस्पताल के अधिकारियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य) और 273 (हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री) के तहत प्राथमिकी दर्ज की.

उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति की सोमवार को मौत हो गई. अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने बाद में दो खाद्य विक्रेताओं - आनंद कांबले और अहमद शेख को गिरफ्तार कर लिया और उन पर 304 (गैर इरादतन हत्या) सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.


एक अन्य घटना में, पुलिस ने महाराष्ट्र के पालघर शहर में एक बिल्डर के कार्यालय में काम करने वाले युवक (19) का कथित तौर पर अपहरण करने, उसकी पिटाई करने और उसे बिजली के झटके देने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

एक आरोपी बिल्डर से `प्रोटेक्शन मनी` मांगता था. पालघर पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा, सोमवार को आरोपी बिल्डर के कार्यालय में गया और 25,000 रुपये की मांग की.

उन्होंने कहा कि बिल्डर, जो घर पर था, ने मांग पूरी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर पूर्व के एक स्टाफ सदस्य का अपहरण कर लिया.

बाद में जब बिल्डर अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने स्टाफ सदस्य को रोते हुए पाया. अधिकारी ने कहा, पीड़ित ने उन्हें बताया कि आरोपी व्यक्ति और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर उसका अपहरण कर लिया, उसे एक घर में ले गए जहां उन्होंने उसकी पिटाई की और बिजली के झटके भी दिए. जब पीड़ित ने शोर मचाया तो पड़ोस के कुछ लोग वहां पहुंचे और उसे बचाया. उन्होंने बताया कि इसके बाद पीड़ित बिल्डर के कार्यालय गया.

बिल्डर की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने सोमवार को दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 324 (जानबूझकर खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना), 342 (गलत तरीके से कैद करना), 364 ए (किसी व्यक्ति का अपहरण करना और धमकी देना), 386 (किसी भी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर में डालकर जबरन वसूली करना), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया.

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