ब्रेकिंग न्यूज़
होम > मुंबई > मुंबई न्यूज़ > आर्टिकल > ठाणे और रायगढ़ में अवैध शराब इकाइयों पर पड़े छापे, 31 लाख रुपये से अधिक का माल नष्ट

ठाणे और रायगढ़ में अवैध शराब इकाइयों पर पड़े छापे, 31 लाख रुपये से अधिक का माल नष्ट

Updated on: 24 June, 2024 07:56 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

ठाणे जिला सूचना कार्यालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य आबकारी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी ने शनिवार को कार्रवाई की अगुवाई की.

रिप्रेजेंटेटिव इमेज

रिप्रेजेंटेटिव इमेज

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि महाराष्ट्र आबकारी विभाग ने ठाणे और रायगढ़ जिलों में कई अवैध शराब निर्माण केंद्रों पर छापे मारे हैं और 31 लाख रुपये से अधिक मूल्य की शराब और अन्य सामग्री नष्ट की है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ठाणे जिला सूचना कार्यालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य आबकारी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी ने शनिवार को कार्रवाई की अगुवाई की और लगभग 130 कर्मियों द्वारा किए गए इस अभियान में कुछ स्थानों पर नावों का उपयोग भी शामिल था. छापेमारी करने वाली टीमों ने लगभग 600 लीटर हाथ भट्टी शराब, 69,000 लीटर से अधिक रसायन और अन्य सामग्री के साथ-साथ कुछ भट्टियों को नष्ट कर दिया.

रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र निषेध अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत 30 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. एक अन्य मामले में, सोमवार को एक अधिकारी ने कहा कि पुणे में एक बार को अनुमेय समय सीमा से अधिक समय तक संचालित पाए जाने के बाद आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया और चार पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.


पुणे शहर में फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर स्थित बार में कुछ लोगों को कथित तौर पर नशीली दवा जैसे पदार्थ के साथ दिखाए जाने वाले एक वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी. रिपोर्ट के अनुसार बार रविवार को सुबह 5 बजे तक खुला था और शराब की बिक्री अनुमेय समय सीमा से परे की जा रही थी.
पुणे में बार और पब को 1.30 बजे तक खुले रहने की अनुमति है. पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया, "हमने लिक्विड लीजर लाउंज (एल 3) के मालिकों और कर्मचारियों सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि यह पता चला है कि प्रतिष्ठान रविवार को अनुमेय समय सीमा से परे संचालित हो रहा था."


उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, महाराष्ट्र निषेध अधिनियम और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने बताया कि इस मामले में शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर, एक सहायक इंस्पेक्टर और दो बीट मार्शल को निलंबित कर दिया गया है, जो रात की ड्यूटी पर थे. बार में कुछ लोगों को नशीली दवा जैसी चीज के साथ दिखाने वाले वीडियो के बारे में पूछे जाने पर, एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे इसकी जांच कर रहे हैं.


अन्य आर्टिकल

फोटो गेलरी

रिलेटेड वीडियो

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK