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Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बोले अरविंद केजरीवाल, मैं आतंकवादी नहीं हूं

Updated on: 05 July, 2024 07:16 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार, 5 जुलाई 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. केजरीवाल की जमानत याचिका में सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी चुनौती दी गई थी.

अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार, 5 जुलाई 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. केजरीवाल की जमानत याचिका में सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी चुनौती दी गई थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है और अब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी. (Arvind Kejriwal during the hearing of the bail petition in Delhi High Court )

मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि “अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं हैं, उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही है? वकील की इस दलील पर कोर्ट (Arvind kejriwal Plea in Delhi Highcourt) ने कहा कि आपको निचली अदालत से भी जमानत मिल सकती है. तो ऐसी स्थिति के लिए आप हाई कोर्ट क्यों आये हैं? कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और सुनवाई के दौरान सीबीआई को जवाब दाखिल करने का समय भी दिया है.


जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकीलों से पूछा कि वे जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट क्यों आए, जबकि उनके पास सेशन कोर्ट में उनके लिए अर्जी दाखिल करने का विकल्प था (Arvind kejriwal Plea in Delhi हाई कोर्ट). इस पर केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसले हैं जो हमें सीधे यहां आने का अधिकार देते हैं. ट्रिपल टेस्ट की शर्तें हम पर लागू नहीं होतीं. भागने का कोई खतरा नहीं है. आपको यह भी बता दें कि यह गिरफ्तारी मामला दर्ज होने के दो साल बाद हुई है. सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा कि वे सीधे यहां नहीं आ सकते. हमने चार आरोप पत्र दाखिल किये हैं. (Arvind Kejriwal during the hearing of the bail petition in Delhi High Court )


केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Arvind kejriwal Plea in दिल्ली हाई कोर्ट) ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून का फैसला किया है. धारा 45 पीएमएलए यहां शामिल नहीं है. जज आज इसी पर सुनवाई कर सकते हैं. यह जमानत अर्जी है. इन सभी फैसलों का क्या मतलब है अगर सीबीआई के वकील आएं और कहें कि मुझे ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए. (Arvind Kejriwal during the hearing of the bail petition in Delhi High Court )

इस पर कोर्ट ने कहा, ``सुप्रीम कोर्ट ने कितने मामलों (दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका) में योग्यता के आधार पर ट्रायल कोर्ट में जाने को कहा है... कानून स्पष्ट है, हमारे पास समवर्ती क्षेत्राधिकार है. बाधा न डालें`` जब कोई उपाय हो तो हाई कोर्ट. केजरीवाल की जमानत के लिए आपके पास कोई कारण होगा जिसके लिए आप सीधे हाई कोर्ट आए हैं.


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