Updated on: 02 July, 2025 08:37 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने 50,000 रुपये का मुचलका और दो जमानतदारों की आवश्यकता बताई.
फाइल फोटो.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2023 संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी दो व्यक्तियों को जमानत दे दी, तथा उन्हें प्रेस या सोशल मीडिया पर घटना के बारे में चर्चा करने से रोक दिया. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को राहत देते हुए 50,000 रुपये का निजी मुचलका और दो जमानतदारों की आवश्यकता बताई. "हम जमानत दे रहे हैं... वे प्रेस या सोशल मीडिया के सामने मामले के बारे में साक्षात्कार नहीं देंगे या कोई बयान नहीं देंगे. वे दिल्ली नहीं छोड़ेंगे और हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे".
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रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने दिसंबर 2023 की घटना के संबंध में उनकी जमानत याचिका को पहले खारिज कर दिया था. 2001 के संसद आतंकवादी हमले की सालगिरह पर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उल्लंघन में, आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने कथित तौर पर शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में छलांग लगा दी. इसके बाद उन्होंने कनस्तरों से पीली गैस छोड़ी और नारे लगाए, जिसके बाद कई सांसदों ने उन्हें काबू में कर लिया. लगभग उसी समय, दो अन्य आरोपियों - अमोल शिंदे और आज़ाद - ने कथित तौर पर संसद परिसर के बाहर कनस्तरों से रंगीन गैस का छिड़काव किया और नारे लगाए "तानाशाही नहीं चलेगी".
दिल्ली पुलिस ने जमानत आवेदनों का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि आरोपियों का इरादा 2001 के संसद हमले की "भूतिया यादों" को फिर से ताजा करना था. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आज़ाद और शिंदे शर्मा और मनोरंजन डी के सहयोगी थे और उन्होंने सामूहिक रूप से आतंकी कृत्य को अंजाम दिया, पीटीआई ने बताया. अदालत ने पहले आरोपियों से 13 दिसंबर की विशिष्ट तिथि चुनने के कारण पर सवाल उठाया था, जिस दिन कुख्यात 2001 संसद हमला हुआ था, साथ ही राजधानी में निर्दिष्ट विरोध स्थलों के बारे में पता होने के बावजूद विरोध प्रदर्शन स्थल का चयन किया था.
इसने पुलिस से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि संसद के अंदर और बाहर धूम्रपान करने वाले कनस्तर को ले जाना या उसका उपयोग करना गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के अंतर्गत आता है या नहीं और क्या यह आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा के अंतर्गत आता है. रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने आज़ाद की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप "प्रथम दृष्टया" सत्य हैं. इसने यह भी कहा कि सभी आरोपी व्यक्तियों - आज़ाद, मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, ललित झा और महेश कुमावत - को पहले से ही 13 दिसंबर 2023 को संसद को निशाना बनाने के लिए नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा जारी की गई धमकी के बारे में जानकारी थी. जबकि चार आरोपियों को घटनास्थल से हिरासत में लिया गया था, झा और कुमावत को बाद में गिरफ्तार किया गया था.
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