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ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में किया JMM नेता हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध

Updated on: 20 May, 2024 07:48 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

सोरेन लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं.

हेमंत सोरेन/फाइल फोटो

हेमंत सोरेन/फाइल फोटो

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की याचिका का विरोध किया. सोरेन लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं. एक न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ और अंतरिम जमानत के लिए सोरेन की याचिका पर शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में, जांच एजेंसी ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अवैध तरीके से संपत्तियों के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल थे, जो अपराध की कमाई है.

रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली एक अवकाश पीठ मंगलवार को अपनी गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत के खिलाफ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने वाली है. एजेंसी ने कहा, "पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए विभिन्न बयान, जो स्थापित करते हैं कि 8.86 एकड़ की संपत्ति, शांति नगर, लालू खटाल के पास, बरियातू में स्थित है, जो हेमंत सोरेन के अवैध अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग के अधीन है और यह छिपाकर और गुप्त तरीके से किया गया है". 


चल रहे लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार के लिए सोरेन की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए, ईडी ने कहा, "यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक अधिकार और यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है." रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसी ने कहा कि सोरेन की ओर से राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करके जांच को विफल करने और अपराध की आय को "अपने पिट्ठुओं के माध्यम से बेदाग" के रूप में पेश करने का सक्रिय प्रयास किया गया है.


झामुमो नेता को इस साल की शुरुआत में 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के 3 मई के आदेश को चुनौती दी है जिसने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी. उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की भी मांग की है जब तक कि अदालत उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला नहीं सुना देती.


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