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`बाबरी अपवित्रीकरण` विवाद पर बोले पूर्व CJI चंद्रचूड़- `बयानों की गलत व्याख्या`

Updated on: 26 September, 2025 08:08 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह भी स्पष्ट किया कि संदर्भ से बाहर करके पेश किया गया है.

पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़. फाइल फोटो

पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़. फाइल फोटो

भारत के राजनीतिक और भावनात्मक ढांचे को बदलने वाले अपने फैसले पर प्रकाश डालते हुए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अयोध्या मामले का फैसला आस्था के आधार पर नहीं, बल्कि साक्ष्यों और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर हुआ था. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह भी स्पष्ट किया कि एक मीडिया पोर्टल को दिए गए उनके बयान, "बाबरी मस्जिद का निर्माण एक बुनियादी अपवित्रीकरण कार्य था," को संदर्भ से बाहर करके पेश किया गया है. उन्होंने आगे बताया कि लोगों द्वारा उनके बयानों की गलत व्याख्या के कारण ही अयोध्या विवाद पैदा हुआ.

रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में गुरुवार को आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने ज़ोर देकर कहा, "सोशल मीडिया पर जो हो रहा है, वह यह है कि लोग उत्तर के एक हिस्से को उठाकर दूसरे हिस्से के साथ जोड़ देते हैं, जिससे संदर्भ पूरी तरह से बदल जाता है". राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रकाश डालते हुए, चंद्रचूड़ ने कहा कि ज़्यादातर लोगों ने फैसले को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है; फिर भी, वे फैसले के दस्तावेज़ को पढ़े बिना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी राय व्यक्त कर देते हैं.


चंद्रचूड़ ने कहा, "यह फ़ैसला 1,045 पृष्ठों का था क्योंकि मामले का रिकॉर्ड 30,000 पृष्ठों से ज़्यादा का था. इसकी आलोचना करने वाले ज़्यादातर लोगों ने फ़ैसला नहीं पढ़ा है. पूरा दस्तावेज़ पढ़े बिना सोशल मीडिया पर अपनी राय पोस्ट करना आसान है." रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा, "हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ था. ये तथ्य उस सबूत का हिस्सा थे जिस पर हमने इस मामले में विचार किया था."


न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ उस पाँच-न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे जिसने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ़ किया था. रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर न्यायिक स्वतंत्रता ने द्विआधारी रास्ता अपना लिया है, और आजकल लोग इसी तरह न्यायाधीशों को लेबल कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा, "जब तक कोई न्यायाधीश हर मामले का फैसला किसी नेटिजन के वैचारिक दृष्टिकोण के अनुसार नहीं करता, तब तक उसे स्वतंत्र नहीं माना जाता. स्वतंत्रता का मतलब केवल सरकार के खिलाफ मामलों का फैसला करना भी माना जाता है. लेकिन अगर आप सरकार के पक्ष में एक भी मामला तय करते हैं, तो आपको "सरकार समर्थक" कहा जाता है. भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उन मामलों के उदाहरण भी दिए जहाँ सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया गया, जिनमें चुनावी बॉन्ड मामला, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जा मामला और आधार मामला शामिल हैं.


जब उनसे पूछा गया कि क्या इतने महत्वपूर्ण फैसले से पहले सार्वजनिक रूप से नमाज़ पढ़ने की बात स्वीकार करना न्यायिक तटस्थता के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन है, तो चंद्रचूड़ ने ज़ोर देकर कहा, "हर दिन, न्यायाधीश संघर्ष के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, मैं अपने काम में शांति और संतुलन लाने के लिए हर सुबह प्रार्थना या ध्यान करता हूँ. चंद्रचूड़ ने अपनी धार्मिक मान्यताओं को व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने प्रतिदिन नवकार मंत्र का जाप किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान एक दरगाह और गोवा की यात्राओं के दौरान एक चर्च सहित कई धार्मिक स्थलों का दौरा किया. उन्होंने कहा, "मेरा विश्वास दूसरों को अलग तरह से विश्वास करने की गुंजाइश देता है. शांत चिंतन या प्रार्थना में कुछ भी गलत नहीं है जो एक न्यायाधीश को निष्पक्षता से न्याय करने में मदद करता है." उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के व्यक्तिगत व्यवहार संविधान के तहत संरक्षित हैं, जो न्यायाधीशों सहित प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास के अधिकार की गारंटी देता है, जैसा कि समाचार एजेंसी एएनआई ने उद्धृत किया है.

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