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आरक्षण लाभ के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ SC का ऐतिहासिक फैसला, कहा- `संविधान के साथ धोखाधड़ी`

Updated on: 27 November, 2024 03:27 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

26 नवंबर को जस्टिस पंकज मिथल और आर महादेवन की पीठ ने यह फैसला सुनाया.

फ़ाइल चित्र

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एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केवल आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए किए गए धार्मिक रूपांतरण, अपनाए गए धर्म में वास्तविक विश्वास के बिना, "संविधान के साथ धोखाधड़ी" है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 26 नवंबर को जस्टिस पंकज मिथल और आर महादेवन की पीठ ने यह फैसला सुनाया.

रिपोर्ट के मुताबिक न्यायालय ने सी सेल्वरानी की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने 24 जनवरी के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया गया था. हिंदू पिता और ईसाई मां की संतान सेल्वरानी का ईसाई के रूप में बपतिस्मा हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने रोजगार के लिए आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए हिंदू होने का दावा किया. न्यायमूर्ति महादेवन ने पीठ के लिए 21-पृष्ठ का फैसला लिखते हुए कहा कि धार्मिक रूपांतरण को अपनाए गए धर्म के सिद्धांतों और सिद्धांतों से वास्तविक प्रेरणा से उत्पन्न होना चाहिए. उन्होंने कहा, "हालांकि, अगर धर्म परिवर्तन का उद्देश्य धर्म में ईमानदारी से विश्वास करने के बजाय आरक्षण लाभ प्राप्त करना है, तो ऐसे कार्य अस्वीकार्य हैं. वे आरक्षण नीति के सामाजिक लोकाचार को कमजोर करते हैं," .


अदालत ने कहा कि उनके दोहरे दावे "अस्थिर" थे और भारत की आरक्षण नीतियों के उद्देश्यों का खंडन करते थे, जिसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े समुदायों का उत्थान करना है. प्रस्तुत साक्ष्य ने पुष्टि की कि सेल्वरानी के पिता, हालांकि वल्लुवन जाति (एससी के रूप में वर्गीकृत) में पैदा हुए थे, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिससे उनकी जाति की पहचान खत्म हो गई. सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दूसरे धर्म में धर्मांतरित होने वाले व्यक्ति अपनी जाति की स्थिति खो देते हैं और एससी लाभ वापस पाने के लिए उन्हें अपने मूल जाति द्वारा पुनः धर्मांतरण और स्वीकृति के पर्याप्त सबूत देने चाहिए.


पीठ ने सेल्वरानी के हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण का समर्थन करने वाले विश्वसनीय सबूतों की कमी पर ध्यान दिया. फैसले में कहा गया, "हिंदू धर्म में उनकी वापसी या वल्लुवन जाति द्वारा स्वीकृति को साबित करने के लिए कोई सार्वजनिक घोषणा, समारोह या विश्वसनीय दस्तावेज नहीं था. इसके विपरीत, तथ्यात्मक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि उन्होंने ईसाई धर्म का पालन करना जारी रखा." इस निर्णय में गुप्त उद्देश्यों के लिए किए गए धर्म परिवर्तन के व्यापक निहितार्थों को भी संबोधित किया गया, जिसमें कहा गया कि इस तरह की कार्रवाइयां आरक्षण नीतियों के मूलभूत सामाजिक उद्देश्यों को नष्ट करती हैं. पीठ ने कहा, "केवल आरक्षण लाभ के लिए, आस्था से रहित धर्म परिवर्तन अस्वीकार्य है."

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के संविधान की भावना के अनुरूप है, जो आरक्षण नीतियों की अखंडता को मजबूत करता है और वास्तव में हाशिए पर पड़े समूहों का समर्थन करने के उनके इरादे की रक्षा करता है. निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि जाति की पहचान मूल रूप से किसी व्यक्ति की आस्था और समुदाय की स्वीकृति से जुड़ी होती है. न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विवादित पुनः धर्म परिवर्तन के मामलों में, दावों को मान्य करने के लिए पुख्ता सबूत आवश्यक हैं.


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