Updated on: 15 July, 2025 05:56 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि अगर उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की, तो राज्य कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है.
प्रतीकात्मक चित्र. फ़ाइल चित्र
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के कथित आपत्तिजनक कार्टून सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोपी कार्टूनिस्ट को सुरक्षा प्रदान की. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि अगर उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की, तो राज्य कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है.
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रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष अदालत की जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ कथित अपमानजनक ऑनलाइन पोस्ट पर नाराज़ हुई और कहा, "लोग किसी को भी, कुछ भी कह देते हैं." हेमंत मालवीय ने 3 जुलाई को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अग्रिम ज़मानत देने से इनकार करने के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.
वकील और आरएसएस कार्यकर्ता विनय जोशी की शिकायत पर मई में इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था. रिपोर्ट के अनुसार जोशी ने आरोप लगाया कि मालवीय ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा.
आरोपी कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की एफआईआर कई उल्लेख हैं. रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर में विभिन्न "आपत्तिजनक" पोस्टों का उल्लेख किया गया है, जिनमें भगवान शिव पर कथित रूप से अनुचित टिप्पणियां, साथ ही मोदी, आरएसएस कार्यकर्ताओं और अन्य के संबंध में कार्टून, वीडियो, फोटो और टिप्पणियां शामिल हैं.
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