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सुप्रीम कोर्ट ने बताई पर्मानेंट एलिमनी के लिए कारकों की रूपरेखा

Updated on: 15 December, 2024 12:04 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

विक्रम नाथ ने अपने बच्चे के भरण-पोषण और देखभाल के लिए पिता की जिम्मेदारी पर जोर दिया. अदालत ने पति को अपने वयस्क बेटे के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का निर्देश दिया.

भारत का सर्वोच्च न्यायालय. फ़ाइल चित्र

भारत का सर्वोच्च न्यायालय. फ़ाइल चित्र

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी गुजारा भत्ता निर्धारित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. शीर्ष अदालत ने एक व्यक्ति को निर्देश दिया कि वह अपनी शादी के विघटन पर अपनी पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 5 करोड़ रुपये का एकमुश्त भुगतान करे. लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी वराले ने अपने बच्चे के भरण-पोषण और देखभाल के लिए पिता की जिम्मेदारी पर जोर दिया. अदालत ने पति को अपने वयस्क बेटे के भरण-पोषण और वित्तीय सुरक्षा के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का निर्देश दिया.

शादी के छह साल बाद, आदमी और उसकी पत्नी लगभग दो दशकों तक अलग-अलग रहे. लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, आदमी ने आरोप लगाया कि पत्नी अतिसंवेदनशील थी और उसके परिवार के साथ उदासीन व्यवहार करती थी, जबकि महिला ने दावा किया कि उसके प्रति पति का व्यवहार अनुचित था. शीर्ष अदालत ने विवाह को "पूरी तरह से टूटा हुआ" माना, यह देखते हुए कि दोनों पक्ष लंबे समय से अलग रह रहे थे और उनके वैवाहिक दायित्वों को फिर से शुरू करने की कोई संभावना नहीं थी.


5 करोड़ रुपये के स्थायी गुजारा भत्ते पर फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश बनाम नेहा (2021) और किरण ज्योत मैनी बनाम अनीश प्रमोद पटेल (2024) के मामलों का हवाला दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्थायी गुजारा भत्ता राशि इस तरह से निर्धारित की जानी चाहिए कि पति को दंडित न किया जाए और साथ ही पत्नी के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित किया जाए.


न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखा कि पत्नी गृहिणी के रूप में काम करती थी, जबकि पति एक विदेशी बैंक में प्रबंधकीय भूमिका में कार्यरत था, जहाँ उसे प्रति माह 10 से 12 लाख रुपये का वेतन मिलता था. इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने विवाह विच्छेद के लिए एकमुश्त समझौते के हिस्से के रूप में स्थायी गुजारा भत्ता राशि 5 करोड़ रुपये निर्धारित करना उचित समझा.


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