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बीत गया विमेंस डे पर कोलकाता रेप केस में अब भी है सही न्याय का इंतज़ार, रैलियां हुईं आयोजित

Updated on: 10 March, 2025 04:50 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दोनों रैलियां हाजरा क्रॉसिंग और एस्प्लेनेड से शुरू होकर रवींद्र सदन में एकत्रित हुईं.

फ़ाइल चित्र

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आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए रविवार को कोलकाता में दो रैलियां आयोजित की गईं. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दोनों रैलियां हाजरा क्रॉसिंग और एस्प्लेनेड से शुरू होकर रवींद्र सदन में एकत्रित हुईं. रैलियों में भाग लेने वालों ने मांग की कि पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या में शामिल सभी लोगों को सीबीआई द्वारा न्याय के कटघरे में लाया जाए, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर अपराध की जांच कर रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को डॉक्टर के जघन्य बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद यहां सियालदह सत्र न्यायालय ने उनके प्राकृतिक जीवन के अंत तक कारावास की सजा सुनाई है. हालांकि, केंद्रीय एजेंसी मामले की जांच जारी रखे हुए है. पीड़िता के माता-पिता ने दावा किया है कि अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे और मांग की है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए. भाजपा की युवा शाखा ने भी शहर में एक रैली निकाली और जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में शांति बहाली के लिए कदम उठाने की मांग की. रिपोर्ट के अनुसार टॉलीगंज से जादवपुर पुलिस स्टेशन तक निकाली गई रैली का नेतृत्व विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया. 


पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले में संजय रॉय को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय (एचसी) की खंडपीठ में अपील की है. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होनी है. रिपोर्ट के अनुसार एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की खंडपीठ से संपर्क किया है.


कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी रहे डॉक्टर के पिता ने राज्य द्वारा दिए गए 17 लाख रुपये के मुआवजे को खारिज कर दिया और कहा कि वह रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पिता ने कहा, "सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने जो अच्छा फैसला माना था, अदालत ने वही फैसला सुनाया है. सीबीआई द्वारा की गई जांच पर हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं. हम मुआवजे के लिए अदालत नहीं गए थे. हमें न्याय चाहिए, मुआवजा नहीं. कोलकाता पुलिस ने गलत किया और सीबीआई को कुछ करना होगा. कोलकाता पुलिस ने हमें मेरी बेटी की मौत से भी ज्यादा दर्द दिया है."


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