ब्रेकिंग न्यूज़
होम > मनोरंजन > टेलीवीज़न न्यूज़ > आर्टिकल > सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर की डिवोर्स की याचिका मंजूर, पत्नी पर लगाए थे ये आरोप

सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर की डिवोर्स की याचिका मंजूर, पत्नी पर लगाए थे ये आरोप

Updated on: 03 April, 2024 11:20 AM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

शेफ कुणाल कपूर को उनकी पत्नी से क्रूरता के आधार पर तलाक मिला है.

अलग हो चुके इस कपल की शादी अप्रैल 2008 में हुई थी. इसके बाद साल 2012 में उन्हें एक बेटा हुआ.

अलग हो चुके इस कपल की शादी अप्रैल 2008 में हुई थी. इसके बाद साल 2012 में उन्हें एक बेटा हुआ.

Chef Kunal Kapur Divorce: सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. शेफ अपनी पत्नी एकता कपूर से आधिकारिक तौर पर अलग हो गए है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इन दोनों के डाइवोर्स पर आधिकारिक मोहर लगा दी है. शेफ कुणाल कपूर को उनकी पत्नी से क्रूरता के आधार पर तलाक मिला है. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि कपूर की पत्नी का आचरण पति के प्रति बहुत अच्छा नहीं है. उनका व्यवहार गरिमा और सहानुभूति से रहित है.
अदालत ने कहा, जब जीवनसाथी का दूसरे के प्रति ऐसा स्वभाव होता है तो विवाह बंधन में जुड़े रहने के कोई मतलब नहीं है. पीड़ा सहते हुए जीवनसाथी के साथ रहने अच्छा नहीं है. 

खंडपीठ ने कहा, पत्नी का आचरण हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (आईए) के दायरे में आता है. फैमिली कोर्ट ने कपूर द्वारा दायर तलाक की याचिका को अस्वीकार करके गंभीर गलती की है. बता दें, उच्च न्यायालय ने तलाक से इनकार करने वाले पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली कुणाल कपूर की अपील को स्वीकार कर लिया और कहा कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि सार्वजनिक रूप से पति या पत्नी के खिलाफ लापरवाह, अपमानजनक, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाना क्रूरता के बराबर है. 


टेलीविजन शो `मास्टर शेफ` में जज रहे कुणाल कपूर ने अदालत में अपनी याचिका में कहा था कि उनकी पत्नी मेरे माता-पिता का कभी सम्मान नहीं करती है. उन्हें अपमानित करती रहती है. वहीं एकता कपूर ने उन पर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया है. एकता ने अपनी बात रखते हुए साफ किया कि वह अपने पति के साथ हमेशा वफादार थी. वह हमेशा अपने पति के साथ एक प्यारे जीवनसाथी की तरह प्यार करती थी और संवाद भी रखने की कोशिश करती थी. 


 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kunal Kapur (@chefkunal)


 

न्यायमूर्तियों की पीठ ने कहा, "जब एक पति या पत्नी का दूसरे के प्रति सन्मान रखने के स्वभाव नहीं रखते है तो यह विवाह को अपमानित करता है. मिली जानकारी के अनुसार, अलग हो चुके इस कपल की शादी अप्रैल 2008 में हुई थी. इसके बाद साल 2012 में उन्हें एक बेटा हुआ. 

अन्य आर्टिकल

फोटो गेलरी

रिलेटेड वीडियो

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK