Updated on: 02 December, 2024 04:22 PM IST | Mumbai
Samiullah Khan
मझगांव निवासी फैजल टोले (34) ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की थी. टोले ने अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया.
महिला ने आरोप लगाया है कि टोले ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप और शादी का वादा कर महिला को धोखा देने के आरोप में नौ महीने से जेल में बंद एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है. मझगांव निवासी फैजल टोले (34) ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर मार्च में भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की थी. टोले ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत गारंटीकृत अपने मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन का आरोप लगाया.
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इसके अलावा, टोले ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 50 का पालन न करने के कारण मजिस्ट्रेट द्वारा 21 मार्च और 24 मार्च, 2024 को पारित रिमांड आदेशों को रद्द करने की घोषणा की मांग की. उन्होंने तर्क दिया कि इन उल्लंघनों ने रिमांड आदेशों को अवैध बना दिया और उनकी तत्काल रिहाई के लिए निर्देश मांगा. शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के बाद, हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया.
हाईकोर्ट ने कहा, "उन्हें बिना किसी लिखित सूचना के गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी के लिए आधार नहीं बताया गया है, जो कि सीआरपीसी की धारा 50 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अनिवार्य है." पुलिस सूत्रों के अनुसार, 13 मार्च को मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे बाद में भिवंडी तालुका पुलिस (जीरो एफआईआर) को स्थानांतरित कर दिया गया था. तोले को भिवंडी तालुका पुलिस ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. 34 वर्षीय शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से आरोप लगाया कि जब वह एक वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से तोले से मिली और परिचित हुई, तो उसे लगा कि वह अविवाहित है.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शादी के बहाने तोले ने उसकी सहमति के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाए. यह भी आरोप लगाया गया कि तोले ने शिकायतकर्ता के क्रेडिट कार्ड से 1.84 लाख रुपये खर्च किए, और इस प्रकार, आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध बनता है. इसके बाद, तोले को गिरफ्तार कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तथा रिमांड आवेदन में 29 मार्च को आरोपों के विवरण का उल्लेख किया गया तथा पुलिस हिरासत प्रदान करने का अनुरोध किया गया जिसे प्रदान किया गया तथा फिर दूसरे रिमांड आवेदन के साथ इसे बढ़ा दिया गया. 6 सितंबर को भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन से जुड़े पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा दायर हलफनामे में दावा किया गया है कि तोले को उनकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया गया था.
परिणामस्वरूप, याचिका में उठाए गए तर्क जिसमें उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन तथा सीआरपीसी की धारा 50 का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया था, को अस्वीकार कर दिया गया. हलफनामे के अनुसार, तोले को 21 मार्च को सुबह 1.50 बजे गिरफ्तार किया गया था. धारा 50 के अनुपालन को प्रमाणित करने के लिए स्टेशन डायरी की एक प्रति संलग्न की गई थी. हालांकि, इसकी सामग्री की समीक्षा करने पर, यह पाया गया कि हलफनामे में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का दावा किया गया था - जिसमें उसकी पत्नी को सूचित करना और उसे कानूनी उपायों के अपने अधिकार से अवगत कराना शामिल था - दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से यह संकेत नहीं दिया गया था कि उसकी गिरफ्तारी के आधार तोले को बताए गए थे जिन्हें 24 मार्च को मजिस्ट्रेट हिरासत में भेज दिया गया था.
हिरासत के आधारों को संप्रेषित करने में विफलता गिरफ्तारी की वैधता का उल्लंघन करती है. इसके अलावा, भले ही जांच पूरी होने पर चार्जशीट दायर की गई हो, लेकिन यह वैधानिक और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अनुपालन के बिना की गई गिरफ्तारी की अवैधता को ठीक नहीं करता है. मिड-डे से बात करते हुए, एडवोकेट अली काशिफ खान देशमुख ने कहा, “टोले को मार्च 2024 में भिवंडी पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर गिरफ्तार किया था, जिसका उसके साथ संबंध था और उसने उस पर रेप और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. भिवंडी में सत्र न्यायालय के समक्ष उनकी दो जमानत याचिकाएँ खारिज कर दी गईं. इसके बाद, एडवोकेट. स्निग्धा खंडेलवाल और मैंने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए हाईकोर्ट में उनकी ओर से याचिका दायर की.” न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की पीठ ने 26 नवंबर को तोले की रिहाई का आदेश दिया और उनकी गिरफ्तारी को अवैध और कानून का घोर उल्लंघन घोषित किया.
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