Updated on: 27 June, 2024 11:57 AM IST | Mumbai
Rajendra B Aklekar
बस मालिकों का दावा है कि कंपनी ने उनकी चिंताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है और वे नायगांव में कंपनी के शोरूम पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
एसोसिएशन ने यात्रियों की सुरक्षा को खतरे का हवाला देते हुए खराब वाहनों को वापस बुलाने की मांग की.
Mumbai Bus Owners Protest: मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में यात्री बस मालिकों के पंजीकृत संगठन मुंबई बस मालिक संघ के लगभग 61 बस संचालक और सदस्य अशोक लीलैंड बसों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें सड़क पर कई तरह की खराबी आ रही है. बस मालिकों का दावा है कि कंपनी ने उनकी चिंताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है और वे नायगांव में कंपनी के शोरूम पर प्रदर्शन कर रहे हैं. बस संघ, यात्री वाहनों के राष्ट्रीय निकाय, बस और कार संचालक परिसंघ (बीओसीआई) से भी संबद्ध है.
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“पिछले छह महीनों से, हमारे सदस्यों ने कंपनी को कई लिखित और मौखिक शिकायतें की हैं और 13.5 मीटर लंबे बस मॉडल के बारे में अधिकारियों के साथ बैठकें भी की हैं, जिसमें कई तरह की खराबी पाई गई है, जिसके कारण सड़क पर बार-बार बस खराब हो रही है. सड़कों पर ऐसे खराब वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण, बस संचालकों को रोजाना सड़क पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है,” बस मालिकों में से एक विवेक शेट्टी ने कहा.
उन्होंने कहा, "देर रात को वाहन सड़क पर फंसने से यात्रियों को परेशानी होती है और उन्हें दूसरी बस से भेजना पड़ता है. इससे यात्रियों को मानसिक और आर्थिक नुकसान होता है. वाहन फंसने से ट्रैफिक जाम भी लगता है. ऐसे खराब वाहन से दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है, जिससे यात्रियों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है." उन्होंने कहा, "ये सभी बसें करीब पांच से छह महीने पहले खरीदी गई थीं और गोवा यात्रा के दौरान इनमें से एक बस से गंभीर दुर्घटना हुई थी. ऐसे में किसी भी दुर्घटना का दोष बस मालिकों और चालकों पर आता है. बस कंपनी शायद देरी कर रही है और वारंटी अवधि खत्म होने का इंतजार कर रही है और फिर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है. हमने 61 बसों की सूची सौंपी है, जिसमें उनके चेसिस नंबर आदि का विवरण है."
कंपनी को लिखे पत्र में कहा गया है कि "सड़क पर वाहन का हब टूटना बहुत गंभीर है और सड़क सुरक्षा के लिहाज से ब्रेक लगाना बहुत गंभीर है. ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है, जबकि हमने इस मुद्दे को बार-बार मौखिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, फोन पर और समय-समय पर लिखित रूप से उठाया है. आपकी कंपनी द्वारा निर्मित उपरोक्त मॉडल पूरी तरह से दोषपूर्ण और सड़क पर चलने लायक नहीं पाया गया है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 127 (ए से डी) के साथ, दोषपूर्ण पाए जाने वाले कंपनी द्वारा निर्मित मोटर वाहनों को वापस बुलाने का प्रावधान है और इसकी सूचना आपकी कंपनी को दी गई है.
अलग-अलग बस मालिकों ने एसोसिएशन को अलग-अलग शिकायतें की हैं और सभी सदस्यों की ओर से हम इस गंभीर मुद्दे को कंपनी के समक्ष रख रहे हैं. यह काफी आश्चर्यजनक है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) ने इस मॉडल को मंजूरी देते समय बुनियादी वस्तुओं का निरीक्षण नहीं किया। मिड-डे ने सोमवार से ईमेल, फोन कॉल और व्हाट्सएप के जरिए अशोक लीलैंड की कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस टीम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दो दिनों तक कोई जवाब नहीं मिला.
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