Updated on: 02 February, 2025 09:42 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
कानूनी सलाह दी गई है कि मुंबई नगरपालिका अधिनियम को कैसे संशोधित किया जाए.
इस कर को लागू करने पर चर्चा दिसंबर से चल रही है
नागरिक एक और नागरिक सेवा बिल से परेशान हैं. बीएमसी ने मुंबईकरों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुल्क लागू करने के तरीके पर कानूनी सलाह मांगी है, और प्रत्येक घर से प्रति माह 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक प्रत्येक घर से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को संभालने के लिए शुल्क वसूलने पर विचार कर रही है. कानूनी सलाह बीएमसी को यह पता लगाने के लिए दी गई है कि 1888 के मुंबई नगरपालिका अधिनियम को कैसे संशोधित किया जाए, जिसके तहत यह सेवा अनिवार्य है. उपयोगकर्ता शुल्क लगाने की चर्चा दिसंबर में बीएमसी द्वारा शुरू की गई थी.
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एक अधिकारी ने कहा, "केंद्र सरकार के 2016 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन दिशानिर्देश में नियम के अनुसार, अपशिष्ट संग्रह शुल्क का सुझाव दिया गया था. हम उसी दस्तावेज़ में बताए गए मानदंडों का पालन कर रहे हैं. बीएमसी सामान्य रूप से ठोस अपशिष्ट मानदंडों को संशोधित कर रही है, लेकिन संशोधित होने के बाद इन मानदंडों में नया शुल्क जोड़ा जाएगा."
एक वरिष्ठ नागरिक अधिकारी ने पुष्टि की कि बीएमसी संग्रह शुल्क के कार्यान्वयन के आसपास की वैधता पर विचार कर रही है, उन्होंने कहा, "हमने एक कानूनी विशेषज्ञ से शुल्क लगाने के कार्यान्वयन का तरीका सुझाने के लिए कहा है. एमएमसी अधिनियम 1888 के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक अनिवार्य कर्तव्य है. इसलिए इस तरह के किसी भी शुल्क को इकट्ठा करने से पहले, बीएमसी को अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है".
आम सहमति प्रति घर शुल्क एकत्र करने की है और अनुमानित राशि 100 रुपये से 1,00 रुपये तक होगी जो घर के आकार (सीमा के भीतर) के अनुसार तय की जाएगी और मासिक आधार पर एकत्र की जाएगी. वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए भी एक अलग दर होगी, जो लगभग 500 रुपये से 5,500 रुपये होने का अनुमान है.
धवल शाह ने कहा, "घर के वर्ग फुट आकार के आधार पर शुल्क लगाने की बीएमसी की योजना बहुत ही विषम है क्योंकि समृद्ध क्षेत्रों में एलआईजी क्षेत्रों की तुलना में प्रति फ्लैट घनत्व कम है. शुल्क उत्पन्न मात्रा पर आधारित होना चाहिए न कि फ्लैट के आकार पर. "योजना पर पुनर्विचार की आवश्यकता है." 2016 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम में उल्लेख किया गया है कि ठोस अपशिष्ट संग्रह, परिवहन और निपटान सेवा प्रदान करने की पूरी या आंशिक लागत वसूलने के लिए स्थानीय निकाय द्वारा अपशिष्ट उत्पादक पर शुल्क लगाया जा सकता है. फोर्ट के निवासी संजय गुरव ने कहा, "कचरा इकट्ठा करना एक अनिवार्य कर्तव्य है".
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