Updated on: 24 September, 2024 11:33 AM IST | Mumbai
Apoorva Agashe
शाह पालघर के एक पूर्व शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पदाधिकारी का बेटा है.
शाह ने कथित तौर पर अटरिया मॉल के पास स्कूटर पर सवार प्रदीप नखवा और उनकी पत्नी कावेरी नखवा को कुचल दिया.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को वर्ली पुलिस को कथित तौर पर वर्ली हिट-एंड-रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तारी के लिए आधार लिखित में न देने के लिए फटकार लगाई. इस मामले में 7 जुलाई, 2024 को एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य घायल हो गई थी. शाह का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अरुण भूटा ने कहा, "दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने वर्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और उन्हें गिरफ्तारी के कारणों को बताते हुए एक लिखित हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया."
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हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 9 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है.
शाह पालघर के एक पूर्व शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पदाधिकारी का बेटा है. उसे 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, दो दिन पहले उसने कथित तौर पर वर्ली सी फेस इलाके में बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी. कार उसके पिता राजेश शाह की है.
शाह ने कथित तौर पर अटरिया मॉल के पास स्कूटर पर सवार प्रदीप नखवा और उनकी पत्नी कावेरी नखवा को कुचल दिया. प्रदीप को मामूली चोटें आईं, लेकिन कावेरी को बोनट पर करीब तीन किलोमीटर तक घसीटा गया. शाह के वकील ने कहा कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के कारणों को आरोपी को लिखित रूप में देना होता है. भूटा ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 50 के तहत, आरोपी को लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए. वर्ली पुलिस ऐसा करने में विफल रही है, इसलिए हमने बॉम्बे हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है." मिड-डे से बात करते हुए प्रदीप ने अब तक की जांच पर अपनी नाराजगी व्यक्त की. प्रदीप ने कहा, "हम चाहते हैं कि [आरोपी के खिलाफ] हत्या की धारा लगाई जाए, क्योंकि यह जानबूझकर किया गया प्रयास था. पहले उसे [शाह] 48 घंटे बाद गिरफ्तार किया गया और अब इसमें खामियां हैं." मिड-डे ने पुलिस उपायुक्त कृष्णकांत उपाध्याय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे. पुलिस के अनुसार, इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर नामित शाह घटना के समय शराब के नशे में था. हालांकि, ब्लड रिपोर्ट में उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है.
21 अगस्त को, हाईकोर्ट ने पुलिस को शाह और उसके ड्राइवर तथा सह-आरोपी राजश्री बिदावत द्वारा दायर याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें `अवैध गिरफ्तारी` का दावा करते हुए हिरासत से रिहाई की मांग की गई थी.
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