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CAA के तहत नागरिकता की शुरुआत, गृह मंत्रालय ने 14 लोगों को सौंपे दस्तावेज

Updated on: 15 May, 2024 07:01 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

नागरिकता संशोधन कानून के तहत 14 लोगों को नागरिकता मिल गई है. ये लोग पड़ोसी देश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आये थे. इस कानून के तहत नागरिकता पाने वाले ये पहले लोग हैं.

गृह मंत्रालय की प्रतीकात्मक तस्वीर.

गृह मंत्रालय की प्रतीकात्मक तस्वीर.

नागरिकता संशोधन कानून के तहत 14 लोगों को नागरिकता मिल गई है. ये लोग पड़ोसी देश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आये थे. इस कानून के तहत नागरिकता पाने वाले ये पहले लोग हैं.

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत 14 लोगों को नागरिकता दी गई है. ये लोग धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सामना करने के बाद पड़ोसी देशों से भारत आए थे. इस कानून के तहत नागरिकता पाने वाले ये पहले लोग हैं. गृह मंत्रालय ने बुधवार को उन्हें नागरिकता के दस्तावेज सौंपे और उनके आवेदन को मंजूरी दे दी.


गृह मंत्रालय ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) कानून के तहत 14 लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट आज जारी किया गया. केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज (15 मई) नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे. गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई दी और प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला.


केंद्र सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया. ये नियम आवेदन के तरीके, जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा आवेदन पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया और राज्य स्तरीय पात्रता समिति (ईसी) द्वारा आवेदनों की जांच और नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करते हैं.

इन नियमों के लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के उन लोगों से आवेदन प्राप्त हुए हैं जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण या उसके डर से 31.12.2014 तक भारत आए थे.


नागरिकता प्राप्त करने के नियम क्या हैं?

वरिष्ठ डाक अधीक्षकों/प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में डाक अधीक्षकों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) ने दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद आवेदकों को शपथ दिलाई. आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही कर डी. एल सी. इसने आवेदनों को निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) को भेज दिया है. ये आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया से किये जाते हैं.

निदेशक (जनगणना संचालन) दिल्ली की अध्यक्षता वाली दिल्ली अधिकार प्राप्त समिति ने आवश्यक पूछताछ के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया है. इसी क्रम में निदेशक (जनगणना संचालन) ने इन आवेदकों को प्रमाण पत्र जारी किये. इस अवसर पर सचिव, डाक, निदेशक (इंटेलिजेंस) और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, 2019 को लेकर नियमों की घोषणा कर दी है, ऐसे में अब तीन देशों से उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्मावलंबियों पर रोक लग जाएगी. भारतीय नागरिकता प्राप्त करना. सीएए दिसंबर 2019 में पारित किया गया था और तब से इसे राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है. इसे लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. अब तक नियम अधिसूचित नहीं होने के कारण यह अधिनियम लागू नहीं हो सका.

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