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पालतू कुत्ता करता था जंगली जानवरों का शिकार, मालिक गिरफ्तार

Updated on: 24 March, 2025 04:07 PM IST | Mumbai
Ranjeet Jadhav | ranjeet.jadhav@mid-day.com

अधिकारियों ने आरोपी की पहचान सांगली जिले के कवठे महांकल तालुका के दुधी बावी गांव के निवासी उमाजी जगन्नाथ मालमे के रूप में की है.

आरोपी उमाजी जगन्नाथ मालमे और उसका कुत्ता बेबीया पुलिस हिरासत में

आरोपी उमाजी जगन्नाथ मालमे और उसका कुत्ता बेबीया पुलिस हिरासत में

सांगली वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने कथित तौर पर अपने पालतू कुत्ते, जो मुधोल हाउंड प्रजाति का है, को जंगल में छोटे और मध्यम आकार के जंगली जानवरों जैसे खरगोश, सियार, मॉनिटर छिपकली आदि का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया था. अधिकारियों ने आरोपी की पहचान सांगली जिले के कवठे महांकल तालुका के दुधी बावी गांव के निवासी उमाजी जगन्नाथ मालमे के रूप में की है. 

अधिकारियों के अनुसार, मालमे अपने पालतू कुत्ते (बाब्या) की तस्वीरें और वीडियो लेता था, जो जंगल के पास जंगली जानवरों का शिकार करता था और बाद में उन्हें इंस्टाग्राम अकाउंट `babya_king_302` के माध्यम से अपलोड करता था. मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने कहा, "प्रशिक्षित कुत्तों की मदद से शिकार करने वाले ऐसे कई लोग हैं जो इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करते हैं. वन विभाग, साइबर क्राइम सेल के साथ मिलकर ऐसे आरोपियों का पता लगाने और उन्हें दंडित करने के लिए गंभीरता से जांच कर रहा है." 


वन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, गिरफ्तारी एक गुप्त सूचना के बाद हुई, जिसके आधार पर एक जांच स्थापित की गई और यह पता चला कि मालमे को शिकार करने का शौक था. वन अधिकारी, स्थानीय पुलिस के साथ 18 मार्च को दुधी बावी गांव पहुंचे और उसे उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया. उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की गई तस्वीरें और वीडियो मालमे को दिखाई गईं, जिस पर उसने स्वीकार किया कि ये उसने अपलोड किए थे. 


आरोपी ने यह भी कबूल किया कि उसने खुद अपने मोबाइल फोन पर तस्वीरें और वीडियो लिए और उन्हें इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए खुद ही अपलोड किया. प्रत्येक फोटो और वीडियो के बारे में जानकारी एकत्र करने के बाद, उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने जंगली जानवरों का शिकार करने की बात कबूल की. वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और मालमे पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. आगे की जांच जारी है.


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