Updated on: 02 March, 2024 02:22 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
13 दिसंबर 2019 को जब सात वर्षीय छात्र स्कूल के बाद बस से घर जा रहा था, तो बस के ड्राइवर डेनिस थॉमस लुईस ने नाबालिग के कपड़े उतारकर उसका शारीरिक शोषण किया था.
Representational Image
मीरा रोड में 5 साल पहले 7 साल की बच्ची से यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने बस ड्राइवर को पांच साल और बस के केयरटेकर को आठ महीने की सजा सुनाई है. ठाणे कोर्ट ने सजा के साथ आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है. होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल मीरा रोड के शीतलनगर इलाके में स्थित है, जिसमें 13 दिसंबर 2019 को जब सात वर्षीय छात्र स्कूल के बाद बस से घर जा रहा था, तो बस के ड्राइवर डेनिस थॉमस लुईस ने नाबालिग के कपड़े उतारकर उसका शारीरिक शोषण किया था. इस समय बस में केयरटेकर जेनेविया अनिल मथाइस भी थे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना होने के बाद बच्ची ने घर जाकर अपने माता-पिता को बताया, हालांकि, केयरटेकर ने इसकी जानकारी स्कूल या पुलिस को नहीं दी.
लड़की के माता-पिता ने यहां नयानगर पुलिस स्टेशन को सूचित किया और बस चालक और केयरटेकर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई. पुलिस ने घटना से जुड़े पुख्ता सबूत ठाणे कोर्ट में पेश किए थे. बुधवार को ठाणे कोर्ट के जस्टिस डी. एस. देशमुख ने इस मामले में बस ड्राइवर डेनिस लुईस को दोषी ठहराया और उसे पांच साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इसी तरह, अदालत ने बस की देखभाल करने वाली जेनेविया मथाइस को आठ महीने के जुर्माने से दंडित किया.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT