होम > मुंबई > मुंबई न्यूज़ > आर्टिकल > मुंबई में 15 वर्षीय भतीजी को प्रेग्नेंट करने के लिए 45 वर्षीय शख्स को आजीवन कारावास

मुंबई में 15 वर्षीय भतीजी को प्रेग्नेंट करने के लिए 45 वर्षीय शख्स को आजीवन कारावास

Updated on: 24 December, 2024 03:02 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट की ओर से कहा गया कि इस शख्स की ऐसी हरकतों की वजह से लड़की की जिंदगी पूरी जिंदगी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तौर पर प्रभावित हुई है.

प्रतीकात्मक छवि

प्रतीकात्मक छवि

रेप के एक मामले पर मुंबई की विशेष अदालत ने अहम फैसला लिया है. आपको बता दें कि यहां एक शख्स ने अपनी 15 साल की भतीजी के साथ रेप किया और उसे गर्भवती करने के जुर्म में बार-बार उम्रकैद की सजा सुनाई. इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट की ओर से कहा गया कि इस शख्स की ऐसी हरकतों की वजह से लड़की की जिंदगी पूरी जिंदगी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तौर पर प्रभावित हुई है. इस मामले को देखते हुए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत न्यायाधीश जे.पी. डार्केकर ने 45 वर्षीय व्यक्ति को बलात्कार के लिए सजा सुनाई और उसे 6,000 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया.

19 दिसंबर को पारित आदेश में जज ने कहा कि आरोपी (मुंबई क्राइम न्यूज) द्वारा किए गए कृत्यों का लड़की के जीवन पर गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ा है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जब नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ तो वह महज 15 साल की थी. कोर्ट की ओर से कहा गया कि खुद के साथ हुए दुर्व्यवहार का उनके दिमाग पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), मुंबई ने मनोधैर्य योजना के तहत पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया. 


इसके साथ ही कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में इतना मुआवजा देने के बाद भी यह पर्याप्त नहीं है. वहीं, पीड़िता के लिए भी कोई राहत की बात नहीं कही जा सकती. बच्चे के दिमाग पर पड़ने वाले प्रभाव को कैसे दूर या कम किया जा सकता है? मामले पर बात करते हुए कोर्ट ने कहा, ``सम्मान या प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है जो एक बार छीन ली जाए तो वापस नहीं मिलती. लेकिन, अगर आरोपी उसे मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे देता है, तो इसे कम से कम कुछ सांत्वना तो कहा ही जा सकता है. इसलिए, आरोपी को मुआवज़ा देना होगा.”


प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2021 में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़िता और आरोपी का परिवार एक ही घर में रहता था. जुलाई 2020 में आरोपी ने पीड़िता को अकेला जानकर दुष्कर्म किया. और इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. शिकायत के मुताबिक, उस साल नवंबर तक उसने उसके साथ 16-17 बार रेप किया. जनवरी 2021 में सोनोग्राफी से पता चला कि लड़की 11 महीने की गर्भवती थी. फिर उसने इस मामले पर अपनी मां से बात की. और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.


अन्य आर्टिकल

फोटो गेलरी

रिलेटेड वीडियो

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK