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चलती बस में बच्चे को जन्म देकर बाहर फेंका, नवजात की मौत

Updated on: 16 July, 2025 09:53 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार सुबह लगभग 6:30 बजे पाथरी-सेलु रोड पर हुई.

प्रतीकात्मक तस्वीर

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पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के परभणी ज़िले में एक 19 वर्षीय महिला ने चलती स्लीपर कोच बस में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसने और उसका पति होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर नवजात को खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार सुबह लगभग 6:30 बजे पाथरी-सेलु रोड पर हुई और एक सतर्क नागरिक द्वारा बस से कपड़े में लिपटी कोई चीज़ फेंके जाने पर प्रकाश में आई. रितिका ढेरे नाम की महिला, संत प्रयाग ट्रैवल्स द्वारा संचालित स्लीपर कोच बस में अल्ताफ शेख, जिसने खुद को उसका पति बताया था, के साथ पुणे से परभणी जा रही थी.

रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा के दौरान, गर्भवती ढेरे को प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक लड़के को जन्म दिया. अधिकारी ने बताया कि दंपति ने कथित तौर पर नवजात को कपड़े में लपेटा और उसे चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया. स्लीपर बस, जिसमें ऊपरी और निचली बर्थ के डिब्बे थे, के ड्राइवर ने खिड़की से कुछ फेंका हुआ देखा. अधिकारी ने बताया कि जब उसने दंपति से पूछताछ की, तो शेख ने बताया कि यात्रा के दौरान मतली के कारण उसकी पत्नी को उल्टी हो गई थी.


उन्होंने कहा, "इस बीच, जब सड़क पर एक जागरूक नागरिक ने बस की खिड़की से बाहर फेंकी गई चीज़ देखी, तो वह यह देखकर चौंक गया कि वह एक बच्चा था. उसने तुरंत पुलिस की 112 हेल्पलाइन पर कॉल करके इसकी सूचना दी." रिपोर्ट के अनुसार बाद में गश्त पर तैनात स्थानीय पुलिस की एक टीम ने बस को रोक लिया. अधिकारी ने बताया कि वाहन का निरीक्षण करने और प्रारंभिक जाँच करने के बाद, उन्होंने महिला और शेख को हिरासत में ले लिया.


दंपति ने बताया कि उन्होंने नवजात शिशु को इसलिए फेंक दिया क्योंकि वे बच्चे का पालन-पोषण नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने आगे बताया कि सड़क पर फेंके जाने के बाद बच्चे की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, ढेरे और शेख दोनों परभणी के रहने वाले थे और पिछले डेढ़ साल से पुणे में रह रहे थे. अधिकारी ने बताया कि उन्होंने पति-पत्नी होने का दावा किया, लेकिन अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाए. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, "उन्हें हिरासत में लेने के बाद, पुलिस महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले गई." उन्होंने बताया कि परभणी के पाथरी पुलिस स्टेशन में दंपति के खिलाफ बीएनएस (शव को गुप्त रूप से ठिकाने लगाकर जन्म छिपाने) की धारा 94 (3), (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया गया है और मामले में आगे की जाँच जारी है.


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