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बकरीद के बाद ठाणे में मिला जानवर का कटा सिर, बवाल के बाद पुलिस कर रहीं जांच

Updated on: 09 June, 2025 07:36 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

ठाणे पुलिस ने बाद में रविवार रात को वागले एस्टेट क्षेत्र के हजूरी इलाके में पहुंचकर तनाव को कम किया, उन्होंने कहा कि शव के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं.

प्रतीकात्मक छवि

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महाराष्ट्र के ठाणे क्षेत्र में रविवार रात को स्थिति और बिगड़ गई, जब लोगों को कूड़ेदान में एक जानवर का सिर मिला. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने सोमवार को बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार, सिर भैंस का हो सकता है, जो कूड़ेदान में मिला था. ठाणे पुलिस ने बाद में रविवार रात को वागले एस्टेट क्षेत्र के हजूरी इलाके में पहुंचकर तनाव को कम किया, उन्होंने कहा कि शव के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं. वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक शिवाजी गवारे ने स्थिति को संबोधित करते हुए कहा कि "रविवार रात को इलाके में एक कूड़ेदान में कुछ लोगों ने कटे हुए जानवर का सिर देखा और शोर मचाया." 

रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आगे बताया कि इलाके के लोगों द्वारा इस स्थिति के बारे में शोर मचाने के बाद, भीड़ इकट्ठा हो गई और तत्काल पुलिस कार्रवाई की मांग की गई. गवारे ने यह भी कहा कि "सार्वजनिक अशांति की स्थिति पैदा हो गई, जहां कई लोग इकट्ठा हुए और पुलिस से आपराधिक मामला दर्ज करने और अपराधी को पकड़ने की मांग की." उन्होंने कहा, "जब हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को उठाया, विरोध प्रदर्शन किया और जांच की मांग पर अड़े रहे, तो स्थिति और बिगड़ गई." 


क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उपद्रव होने के बाद, ठाणे पुलिस ने स्थिति को शांत करने के लिए तुरंत कदम उठाए, अधिकारी ने कहा. इसके अलावा, वागले एस्टेट पुलिस ने शव को जब्त कर लिया है, और उसके नमूने विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि यह भी बताया गया है कि प्रारंभिक सत्यापन के लिए एक पशु चिकित्सक को भी मौके पर बुलाया गया था.


इस परिदृश्य के बारे में मीडिया को आधिकारिक रूप से संबोधित करते हुए पुलिस ने कहा, "हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना), 302 (किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से जानबूझकर शब्द आदि बोलना) और 325 (किसी जानवर को मारना या अपंग करना) तथा महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम-1976 के प्रावधानों के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है." रिपोर्ट के मुताबिक बयान को पूरा करते हुए गरवारे ने कहा कि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है.


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