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प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या के बाद टुकड़े कर नदी में फेंका शव

Updated on: 26 August, 2025 09:32 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

गिरफ्तारी सोमवार को हुई. आरोपी बाइक टैक्सी चलाता है और बोडुप्पल के ईस्ट बालाजी हिल्स में रहता है और मूल रूप से विकाराबाद का रहने वाला है.

आरोपी बाइक टैक्सी चलाता है और बोडुप्पल के ईस्ट बालाजी हिल्स में रहता है. प्रतीकात्मक तस्वीर

आरोपी बाइक टैक्सी चलाता है और बोडुप्पल के ईस्ट बालाजी हिल्स में रहता है. प्रतीकात्मक तस्वीर

राचकोंडा कमिश्नरेट की मेडिपल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरी जिले में एक 27 वर्षीय व्यक्ति को अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या, उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करके प्रतापसिंगरम स्थित मुसी नदी में फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तारी सोमवार को हुई. आरोपी बाइक टैक्सी चलाता है और बोडुप्पल के ईस्ट बालाजी हिल्स में रहता है और मूल रूप से विकाराबाद का रहने वाला है.

रिपोर्ट के मुताबिक मलकाजगिरी की डीसीपी पीवी पद्मजा ने बताया कि आरोपी ने 20 जनवरी, 2024 को कुकटपल्ली स्थित आर्य समाज में अपने ही गाँव की 21 वर्षीय पड़ोसी से शादी की और शादी के बाद दोनों हैदराबाद आकर बोडुप्पल में रहने लगे. अधिकारी ने कहा, "कल हमने महेंद्र रेड्डी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने घरेलू हिंसा के कारण अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. इस जोड़े ने जनवरी 2024 में अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी की थी और बाद में उन्हें घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ा."


गर्भपात के बाद, वह फिर से गर्भवती हो गई. किसी झगड़े के कारण, रेड्डी ने उसका गला घोंट दिया और जब वह बेहोश हो गई, तो उसने कुल्हाड़ी से और क्रूरता की. बीएनएस की धारा 103, खंड 1 और 238 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो पुराने आईपीसी 302 और 201 के बराबर है. पिछले साल 22 अप्रैल को, मृतका ने डब्ल्यूपीएस विकाराबाद में शिकायत दर्ज कराई और आईपीसी की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया. रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद, गाँव के बुजुर्गों ने पंचायत की और मामले में समझौता हो गया. जून 2024 से, दंपति बोडुप्पल में एक किराए के मकान में रहने लगे. 


मृतका ने पंजागुट्टा के एक कॉल सेंटर में तीन महीने तक काम किया. हालाँकि, मृतका के पति ने उसे नौकरी जारी रखने से रोक दिया क्योंकि उसे उसकी गतिविधियों पर शक था. रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया, "मार्च 2025 में मृतका गर्भवती हुई और पाँच महीने की गर्भवती थी. इसके बाद भी उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहे. 22 अगस्त को मृतका ने आरोपी को बताया कि वह 24 अगस्त को मेडिकल जाँच के लिए विकाराबाद जाएगी और उसके बाद अपने माता-पिता के घर रहेगी. आरोपी नहीं माना और झगड़ा शुरू हो गया. मृतका ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसी दिन आरोपी ने उसे जान से मारने की ठान ली."

आरोपी ने बोडुप्पल से एक कुल्हाड़ी खरीदी और उसे घर में रख लिया. 23 अगस्त को शाम लगभग 4:30 बजे उसने कथित तौर पर गला घोंटकर मृतका की हत्या कर दी. इसके बाद, सबूत छिपाने के लिए उसने शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और सिर, हाथ-पैर प्रतापसिंगाराम की मूसी नदी में फेंक दिए, और सिर और पैर कटे धड़ को अपने कमरे में रख लिया.


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