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महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय में एंट्री के लिए बनाए सख्त नियम, जारी होंगे कलर-कोडेड पास

Updated on: 27 September, 2023 03:21 PM IST | Mumbai
Anmol Awasthi | anmol.awasthi@mid-day.com

महाराष्ट्र गृह विभाग द्वारा मंगलवार को जारी एक विस्तृत आदेश के अनुसार, मंत्रालय आने वाले लोगों को उनके एंट्री पास में निर्धारित विभागों या मंजिलों में ही जाने की अनुमति दी जाएगी।

Mantralaya. File Pic

Mantralaya. File Pic

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में मंत्रालय में आने वाले मेहमानों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए सख्त नियम जारी किए हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय में आने वाले लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने और सचिवालय में लोगो द्वारा विरोध प्रदर्शन और आत्महत्या के प्रयास की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कलर-कोडेड और RFID पास जारी करने और नियुक्ति के लिए प्री-बुक टाइम स्लॉट जारी करने का फैसला लिया है.


पीटीआई की रिपोर्ट की माने तो महाराष्ट्र गृह विभाग द्वारा मंगलवार को जारी एक विस्तृत आदेश के अनुसार, मंत्रालय आने वाले लोगों को उनके एंट्री पास में निर्धारित विभागों या मंजिलों के अलावा अन्य विभागों या मंजिलों में घूमने की इजाजत नहीं दी जाएगी.



रिपोर्ट में बताया गया कि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मंत्रालय में आने-जाने वालों की औसत संख्या 3,500 है और कैबिनेट बैठक के दिन यह 5,000 तक पहुंच जाती है. पिछले कुछ सालों में ऊपरी मंजिल से लोगों के कूदने की कुछ घटनाएं सामने आने के बाद मंत्रालय की दूसरी मंजिल पर व्यापक सुरक्षा जाल लगाया गया था. लेकिन इसके बावजूद भी प्रयास नहीं रुके. लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान नेट पर चढ़ना शुरू कर दिया। पिछले महीने विदर्भ के किसानों का एक ग्रुप एक सिंचाई परियोजना के लिए अधिग्रहीत अपनी भूमि के मुआवजे की मांग करते हुए मंत्रालय में सुरक्षा जाल पर चढ़ गया था. इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. 


 

राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि मंत्रालय भवन में बड़ी संख्या में लोगों के आने से प्रशासन का काम प्रभावित होता है. साथ ही आदेश में कहा गया है कि मंत्रालय सुरक्षा के लिए पुलिस के डिप्टी कमिश्नर को एक महीने के अंदर रोज आने वाले अनुमति प्राप्त लोगों की संख्या का डाटा देते हुए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. साथ ही कहा गया है कि रखरखाव के लिए एक साल का अनुबंध दिया जाएगा क्योंकि सरकार ने सुरक्षा कारणों से इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा ड्रोन सिस्टम नुकसान देखा है.



आदेश में कहा गया है कि मंत्रालय के गार्डन गेट के पास मेहमानों के लिए एक मॉडर्न प्लाजा बनाया जाएगा जिसमें एक पास काउंटर, वेटिंग रूम, बैग लॉकर और स्कैनर समेत अन्य सुविधाएं होंगी. अधिकारियों से गलियारों और खिड़कियों में खुली जगहों पर अदृश्य स्टील की रस्सियां लगाने को भी कहा गया है. साथ ही लोगो को परिसर में प्रवेश करते समय 10,000 रुपये से अधिक नकद ले जाने की अनुमति नहीं होगी. इस आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित विभाग को पत्राचार अब एक केंद्रीकृत प्रणाली में जमा करना होगा. 

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