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Breaking News: मुंबई पुलिस ने अदालत के आदेश पर मनोज जरांगे पाटिल को नियम उल्लंघन को लेकर नोटिस थमाया

Updated on: 02 September, 2025 09:11 AM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

मुंबई पुलिस ने अदालत के आदेश के उल्लंघन के चलते मनोज जरांगे पाटिल को नोटिस जारी किया है. आज़ाद मैदान पुलिस ने उनकी कोर कमेटी को जल्द से जल्द मैदान खाली करने के निर्देश दिए हैं.

Representation Pic

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मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर आज़ाद मैदान में डटे मनोज जरांगे पाटिल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अदालत और पुलिस की ओर से लगाए गए नियमों और शर्तों के उल्लंघन के चलते आज़ाद मैदान पुलिस ने जरांगे पाटिल की कोर कमेटी को नोटिस जारी किया है. इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि प्रदर्शनकारियों को जल्द से जल्द मैदान खाली करना होगा.

पुलिस के मुताबिक, अदालत ने प्रदर्शन की अनुमति सशर्त दी थी, जिसमें जुलूस की सीमा, भीड़ का नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियम और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश शामिल थे. लेकिन बीते दिनों आंदोलन के दौरान इन शर्तों का पालन नहीं किया गया. नतीजतन, अदालत के आदेश के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.


नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि जरांगे पाटिल द्वारा मीडिया को दिए गए कई बयान विवादित रहे हैं, जो कानून-व्यवस्था पर असर डाल सकते हैं. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि आंदोलनकारियों ने मैदान खाली नहीं किया, तो आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


पुलिस सूत्रों का कहना है कि आंदोलन के चौथे दिन से आज़ाद मैदान और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ जमा होने लगी थी. इससे न केवल ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी, बल्कि सुरक्षा को लेकर भी चुनौतियाँ खड़ी हुईं. प्रशासन पहले ही सीएसएमटी और बीएमसी मुख्यालय की ओर जाने वाले कई मार्गों को बंद कर चुका है.

जरांगे पाटिल की ओर से अभी तक नोटिस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. हालांकि, उनके समर्थक इसे आंदोलन दबाने की कोशिश बता रहे हैं. वहीं, पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.


मराठा आरक्षण आंदोलन फिलहाल पूरे राज्य में राजनीतिक और सामाजिक हलचल पैदा कर रहा है. आने वाले दिनों में जरांगे पाटिल और उनकी टीम इस नोटिस पर क्या रुख अपनाते हैं, यह आंदोलन की दिशा तय करने में अहम होगा.

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