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Mumbai: फूड डिलीवरी एजेंट की शर्मनाक हरकत, महिला के सामने खींची पैंट

Updated on: 07 April, 2025 06:27 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं. हाल ही में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया गया है.

प्रतिष्ठित छवि मिड-डे के सौजन्य से

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ऐसे कई अजीब मामले सामने आए हैं जिनमें एजेंट खाना या कुछ और ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं. डिलीवरी एजेंटों के साथ मारपीट, गलत डिलीवरी करते या कोई अन्य कार्य करते पकड़े गए डिलीवरी एजेंट. ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं. हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया गया है.

मुंबई के गिरगांव में वीपी रोड पुलिस ने 21 मार्च को 28 वर्षीय महिला का उसके घर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 29 वर्षीय फूड डिलीवरी एजेंट को गिरफ्तार किया है. यह चौंकाने वाली घटना तब हुई जब एजेंट डिलीवरी ऐप के माध्यम से किए गए खाने के ऑर्डर की डिलीवरी करने आया तो महिला ने उसे दरवाजे पर रोक दिया.


पुलिस के मुताबिक, जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला, डिलीवरी एजेंट ने उसकी पैंट उतार दी, जिससे महिला मुश्किल में पड़ गई. हैरान और परेशान महिला ने तुरंत घर पर मौजूद अपने पति को इसकी जानकारी दी. वह नीचे की ओर भागा और इमारत की लॉबी में डिलीवरी एजेंट से मिला, जहां वह लिफ्ट का इंतजार कर रहा था.


पति और डिलीवरी एजेंट के बीच हाथापाई हुई, लेकिन आरोपी पति को धक्का देकर भागने में सफल रहा. घटना के बाद, दंपति ने एजेंट के व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के ग्राहक सेवा से संपर्क किया. जबकि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, दंपति ने दावा किया कि आरोपियों के खिलाफ कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई. डिलीवरी कंपनी के जवाब से नाखुश दंपति ने वीपी रोड पुलिस से संपर्क किया और औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

जांच करने के बाद, अधिकारियों ने कथित तौर पर गामदेवी इलाके में आरोपी का पता लगाया. एक पुलिस अधिकारी ने मिड-डे को बताया, "4 अप्रैल को आरोपी को गामदेवी में कैनेडी ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया. उसकी पहचान चेंबूर के 29 वर्षीय निवासी शाहरुख शेख मोहम्मद शेख के रूप में हुई." शेख पर यौन उत्पीड़न और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों से संबंधित भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने पुष्टि की है कि यह निर्धारित करने के लिए आगे की जांच चल रही है कि क्या आरोपी का इतिहास समान है. हालांकि इस घटना से महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर खड़ा हो गया है. इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है.


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