Updated on: 15 May, 2025 03:57 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
उन्होंने कहा कि डीजीपी रश्मि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसआईटी का गठन किया है.
प्रतीकात्मक छवि
एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक ने बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की हिरासत में मौत की जांच के लिए एक नई विशेष जांच टीम का गठन किया है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि डीजीपी रश्मि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एसआईटी का गठन किया है.
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रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी का नेतृत्व मीरा-भयंदर-वसई-विरार (एमबीवीवी) पुलिस से जुड़े अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्ता शिंदे करेंगे, जो एक उप महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी हैं. इसमें पिंपरी चिंचवाड़ के एक पुलिस उपायुक्त, एक सहायक पुलिस आयुक्त, दो वरिष्ठ निरीक्षक (जिनमें से एक नवी मुंबई से हैं), दो सहायक पुलिस निरीक्षक, एक उप निरीक्षक और एक सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं. अधिकारी ने कहा कि डीसीपी और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के अलावा, सभी अधिकारी एमबीवीवी आयुक्तालय से हैं.
उन्होंने बताया कि एसआईटी ने अपराध जांच विभाग (सीआईडी) से बदलापुर आरोपी मुठभेड़ मामले से संबंधित सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं, जो पहले मामले की जांच कर रहा था और नए सिरे से जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट के अनुसार धिकारी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्ता शिंदे ने ठाणे और नवी मुंबई में काम किया है और वह इलाके को अच्छी तरह जानते हैं. उन्होंने पालघर में पुलिस अधीक्षक के रूप में भी काम किया है.
ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल में दो किंडरगार्टन लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे (24) की पुलिस की गोलीबारी में मौत हो गई, जब उसने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया और 23 सितंबर, 2024 को तलोजा केंद्रीय जेल से बदलापुर पुलिस स्टेशन ले जाते समय गोली चला दी. रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे के परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दावा किया कि यह एक फर्जी मुठभेड़ थी. चूंकि सीआईडी ने उसके आदेश के बावजूद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया, इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) लखमी गौतम की अध्यक्षता में एक एसआईटी को बदलापुर आरोपी मुठभेड़ मामले की जांच करनी चाहिए. अधिकारी ने बताया कि आदेश में यह भी कहा गया कि नई एफआईआर दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंब्रा पुलिस स्टेशन में पहले से ही एक मामला दर्ज है.
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