Updated on: 26 June, 2024 06:19 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स के पास कम से कम 50 दोपहिया वाहनों का बेड़ा होना चाहिए, जिसके लिए 1 लाख का पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा.
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एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई सहित शहरी क्षेत्रों में बाइक टैक्सियों को संचालित करने की अनुमति दी है. रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों के लिए यह अच्छी खबर है. हालाँकि, राज्य सरकार ने इन कंपनियों के लिए नियम जारी कर दिए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स के पास कम से कम 50 दोपहिया वाहनों का बेड़ा होना चाहिए, जिसके लिए 1 लाख रुपये का पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा.
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रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, 10,000 से अधिक बेड़े वाले एग्रीगेटर्स के लिए 5 लाख रुपये का शुल्क लगाया जाएगा. बाइक टैक्सियों को मुंबई में 10 किमी और अन्य शहरों में 5 किमी के दायरे में संचालन की अनुमति है. नियम के मुताबिक सभी बाइक में जीपीएस लगा होना चाहिए. एग्रीगेटर्स के लिए दोपहिया पायलट पंजीकरण और बुनियादी प्रशिक्षण भी अनिवार्य होगा.
राज्य परिवहन आयुक्त विवेक भीमनकर ने कहा कि अन्य विवरणों के साथ एक सरकारी अधिसूचना जल्द ही जारी होने की संभावना है. यह एक ऐप-आधारित बेड़ा सेवा होगी और यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी. उन्होंने यह भी कहा कि बाइक टैक्सी से शहरों में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी. राज्य सरकार के वाहन पंजीकरण आंकड़ों के अनुसार, मुंबई में 28 लाख दोपहिया वाहन हैं, जिनमें 6 लाख स्कूटर शामिल हैं.
दोपहिया टैक्सियों पर केंद्र सरकार की नीति, जो 2022 में लागू हुई, को लागू करने की जरूरत है. राज्य परिवहन विभाग के कहने के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने हाल ही में एक बैठक में बाइक टैक्सियों को अनुमति देने का फैसला किया. केंद्र सरकार ने दो साल पहले दोपहिया टैक्सियों को मंजूरी दी थी. हालाँकि, राज्य सरकारों को नियम बनाने और लाइसेंस जारी करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है.