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Ulhasnagar Firing Case: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़

Updated on: 14 February, 2024 02:53 PM IST | mumbai
Faisal Tandel | mailbag@mid-day.com

भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ और अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

Representational Image

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Ulhasnagar Firing Case: उल्हासनगर फायरिंग मामले से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है. अदालत ने आरोपियों को मजिस्ट्रेट हिरासत में देने का आदेश दिया है और उन्हें नवी मुंबई की तलोजा जेल भेज दिया गया है. फायरिंग मामले में विधायक गणपत गायकवाड़ की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने पहले उन्हें 14 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया था. इसके बाद आज यानी बुधवार को आरोपियों को सुबह नौ बजे कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ और अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत  में भेज दिया है. उन्हें नवी मुंबई की तलोजा जेल भेज दिया गया है. 

पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कोर्ट एरिया में कर्फ्यू भी लगा दिया था. इस समय भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था. मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक गणपत गायकवाड़ और अन्य आरोपियों को अदालत परिसर में सुरक्षित रूप से पेश करने के लिए ठाणे पुलिस द्वारा सभी एहतियाती कदम उठाए गए थे.



ठाणे पुलिस ने मंगलवार रात एक परिपत्र जारी कर उल्हासनगर अदालत के 200 मीटर के क्षेत्र में धारा 144 लगा दी. किसी भी व्यक्ति को अदालत परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और परिसर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ बैरिकेड्स लगाए गए थे.


एक पुलिस अधिकारी ने कहा, `पिछली सुनवाई के दौरान गणपत गायकवाड़ के अनुयायियों ने गायकवाड़ के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया था. हालांकि, इस बार भी वे आ सकते हैं और वही दोहरा सकते हैं इसलिए पहले से ही एहतियाती कदम उठाए गए थे. इसके अलावा, पीड़ित महेश गायकवाड़ के अनुयायी भी हंगामा कर सकते हैं. हंगामा होगा या बदला लिया जा सकता है, इसलिए आरोपी गणपत गायकवाड़ को सभी एहतियाती कदम उठाते हुए कड़ी सुरक्षा के साथ लाया गया.`


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