Updated on: 25 May, 2025 01:21 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
भारत के चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी क्षेत्रों में चुनाव 25 जून, 2025 से पहले सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने चाहिए.
प्रतीकात्मक छवि
भारत के चुनाव आयोग ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल में पांच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने का फैसला किया है. इन निर्वाचन क्षेत्रों की सीटें उन विधायकों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं जो पहले इन पदों पर थे. भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पांच अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने का निर्देश दिया गया है. ईसीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी पांच निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव 25 जून, 2025 से पहले सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने चाहिए.
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इसलिए निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव कराने का निर्देश दिया जाता है:
गुजरात
कडी (अनुसूचित जाति): श्री करसनभाई पंजाबभाई सोलंकी की मृत्यु के कारण
विसावदर: श्री भयानी भूपेंद्रभाई गांधीभाई के इस्तीफे के कारण
केरल
नीलांबुर: श्री पी.वी. अनवर के इस्तीफे के कारण
पंजाब
लुधियाना पश्चिम: श्री गुरप्रीत बासी गोगी की मृत्यु के कारण
पश्चिम बंगाल
कालीगंज: श्री नसीरुद्दीन अहमद की मृत्यु के कारण
भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 2 जून 2025 है; नामांकन की जांच 3 जून, 2025 है; नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 5 जून 2025 है. चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि 19 जून 2025 को मतदान होगा, 23 जून 2025 को मतगणना होगी और सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव संपन्न होने की अंतिम तिथि 25 जून 2025 है.
आयोग ने उपचुनावों में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है. चुनाव आयोग ने यह भी बयान जारी किया है कि पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध कराए गए हैं. इसके अलावा, आयोग ने यह भी कहा कि मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए सभी कदम उठाए गए हैं.
ईपीआईसी नंबर वाले मतदाता पहचान पत्र के अलावा मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि जैसे 12 वैकल्पिक पहचान पत्र स्वीकार किए जाएंगे. आयोग ने यह भी कहा कि "हमने तुरंत आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है." "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए अपनी जानकारी घोषित करना अनिवार्य है."
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