होम > न्यूज़ > नेशनल न्यूज़ > आर्टिकल > ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस, यात्रा रद्द करने पर लगेगा जुर्माना

ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस, यात्रा रद्द करने पर लगेगा जुर्माना

Updated on: 21 May, 2025 12:15 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

महाराष्ट्र सरकार ने ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं के लिए नई नीति लागू की है. अब ड्राइवर या यात्री, दोनों में से कोई भी यात्रा रद्द करता है तो जुर्माना लगेगा.

X/Pics

X/Pics

की हाइलाइट्स

  1. ड्राइवर द्वारा राइड रद्द करने पर ₹100 या 10% जुर्माना लगेगा
  2. यात्री द्वारा बुकिंग रद्द करने पर ₹50 या 5% जुर्माना देना होगा
  3. जुर्माने की राशि सीधे संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा होगी

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एग्रीगेटर कैब सेवाओं जैसे ओला और उबर के लिए एक नई नीति की घोषणा की है, जो अब पूरे राज्य में लागू होगी. इस सरकारी आदेश (जीआर) के माध्यम से सरकार ने यात्रियों और ड्राइवरों दोनों के लिए यात्रा रद्द करने की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान लागू किए हैं. यह निर्णय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य कैब सेवा के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है.

नई नीति के अनुसार, यदि कोई ड्राइवर किसी यात्रा को ऐप पर स्वीकार करने के बाद उसे रद्द करता है, तो उसे कुल किराए का 10 प्रतिशत या ₹100 (जो भी राशि कम हो) का जुर्माना देना होगा. यह राशि यात्री के डिजिटल वॉलेट या खाते में जमा की जाएगी ताकि उसे असुविधा के लिए मुआवजा मिल सके.


वहीं दूसरी ओर, यदि कोई यात्री बिना किसी ठोस कारण के यात्रा बुक करने के बाद उसे रद्द करता है, तो उसे कुल किराए का 5 प्रतिशत या ₹50 (जो भी कम हो) का जुर्माना देना होगा. यह जुर्माना सीधे संबंधित ड्राइवर के खाते में जमा किया जाएगा, जिससे उसे समय की बर्बादी के लिए क्षतिपूर्ति मिल सके.


सरकार का मानना है कि इन प्रावधानों से न केवल ड्राइवरों की समय की बर्बादी रुकेगी बल्कि यात्रियों की ओर से की जाने वाली अनावश्यक बुकिंग में भी कमी आएगी. साथ ही, इससे कैब सेवाओं की विश्वसनीयता में भी सुधार होगा.

नई गाइडलाइंस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जुर्माने की यह राशि पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से लेनदेन की जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार की धांधली की संभावना को समाप्त किया जाएगा. नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य परिवहन विभाग और आरटीओ कार्यालय निगरानी करेंगे.


सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह नीति सभी एग्रीगेटर कैब सेवाओं पर लागू होगी और इससे यात्रियों और ड्राइवरों के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद मिलेगी.

अन्य आर्टिकल

फोटो गेलरी

रिलेटेड वीडियो

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK