Updated on: 23 May, 2025 10:52 AM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए शेतरस्तों की न्यूनतम चौड़ाई 3 मीटर अनिवार्य कर दी है. इसके अलावा, शेतरस्तों की रिकॉर्डिंग अब 7/12 के ‘अन्य अधिकारों’ के अंतर्गत होगी और संबंधित मामलों का 90 दिनों के अंदर निपटारा करना होगा.
X/Pics, Devendra Fadnavis
देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किसानों को बड़ा सहारा दिया है. महाराष्ट्र शासन के राजस्व और वन विभाग ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत खेत के रास्तों की न्यूनतम चौड़ाई अब 3 मीटर अनिवार्य कर दी गई है. इसके साथ ही इन रास्तों की रिकॉर्डिंग अब 7/12 के ‘अन्य अधिकारों’ (इतर हक्क) के अंतर्गत की जाएगी. संबंधित मामलों का निर्णय 90 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा.
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राज्य सरकार ने यह आदेश भूमि-2025/प्र.क्र.47/ज-34 के अंतर्गत जारी किया है. इस आदेश के अनुसार, परंपरागत या नए बनाए गए खेत के रास्ते जो कृषि उत्पादों के परिवहन, खेती के उपकरणों की आवाजाही, सिंचाई और जल निकासी के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें अब आधिकारिक रूप से खेत के रिकॉर्ड पर स्वतंत्र रूप से दर्ज किया जाएगा. इसके अलावा, इस रास्ते की रिकॉर्डिंग केवल ‘अन्य अधिकारों’ के अंतर्गत होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यह भूमि के स्वामित्व से अलग रहेगा.
महाराष्ट्र में यांत्रिकीकृत खेती के विस्तार के साथ-साथ, संकीर्ण रास्तों और रास्तों के अभाव के कारण किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. इस समस्या को देखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. इस बात की घोषणा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की.
इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी और अन्य सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 90 दिनों के भीतर प्राप्त आवेदन पर निर्णय लें.
यह कदम महाराष्ट्र सरकार की किसानों की समस्याओं को दूर करने और कृषि कार्यों को सरल बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इस निर्णय से किसानों को बेहतर सुविधा मिलेगी और वे अपने खेतों तक आसानी से पहुंच सकेंगे, जिससे उनकी कृषि गतिविधियों में सुधार होगा.
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