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पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट: माता-पिता ने पैसे देकर ड्राइवर पर मढ़ दी हादसे की जिम्मेदारी, बेटे को बचाने के लिए उठाया कदम

Updated on: 24 May, 2024 05:15 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट: केस में एक नया मोड़ सामने आया है. यहां जिस 17 साल के जिस नाबालिग आरोपी पर बाइक सवार दो आईटी इंजीनियर्स की मौत का इल्ज़ाम लग रहा है.

आरोपी के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल को गिरफ्तारी के बाद पुणे पुलिस आयुक्त के कार्यालय में लाया गया है. तस्वीर/पीटीआई; बिना नंबर प्लेट के मिली पोर्शे कार. तस्वीर/पीटीआई

आरोपी के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल को गिरफ्तारी के बाद पुणे पुलिस आयुक्त के कार्यालय में लाया गया है. तस्वीर/पीटीआई; बिना नंबर प्लेट के मिली पोर्शे कार. तस्वीर/पीटीआई

पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट: केस में एक नया मोड़ सामने आया है. यहां जिस 17 साल के जिस नाबालिग आरोपी पर बाइक सवार दो आईटी इंजीनियर्स की मौत का इल्ज़ाम लग रहा है. अब उस एक्सीडेंट की पूरी जिम्मेदारी एक ड्राइवर के मथ्थे मढ़ी जा रही है.

दरअसल, पोर्श कार से एक्सीडेंट को लेकर मामला काफी बढ़ गया है. कोर्ट ने भी नाबालिग के खिलाफ एक्शन लिया है. खबरों की मानें तो ऐसे में आरोपी के माता पिता ने एक ड्राइवर को पैसे देकर पूरा आरोप अपने ऊपर लेने को कहा है. इसको लेकर चर्चा काफी बढ़ गई है. माना जा रहा है कि बेटे के करियर को बचाने के लिए माता पिता ने ये कदम उठाया है.  


जमानत कर दी गई रद्द


दरअसल, कुछ दिन पहले तड़के सुबह पोर्श स्पोर्ट्स कार ने बाइक सवाल दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया. इस घटना में पहले नाबालिग को हिरासत में तो लिया गया लेकिन बाद में कुछ शर्तों पर जमानत दे दी गई. इससे पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा का माहौल था. इस घटना के दुष्परिणामों के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फिर से नाबालिग आरोपी की जमानत को रद्द कर दिया और उसे सुधार गृह भेजने का भी आदेश दिया.

पिता और पब के मालिक समेत कर्मचारी भी हिरासत में


नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद जनता ने उस पर बालिग की तरह ही मुकदमा चलाए जाने की मांग की, इसके बाद छत्रपति शंभाजी नगर से उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के पिता एक रियल स्टेट कारोबारी है, उनके साथ नितेश शेवाणी और जयेश गावकर को भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.पी. पोंखसे के सामने पेश किया गया.

ड्रिंक एंड ड्राइव का मुकदमा दर्ज

नाबालिग आरोपी वेदांत को बुधवार को जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया गया था. इसके साथ ही उनके खिलाफ लगाए गए अपराध की धारा भी बढ़ा दी गई है. उनके खिलाफ धारा 185 के तहत ड्रिंक एंड ड्राइव का नया मामला भी दर्ज किया है.

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