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उल्हासनगर: `गुड टच, बैड टच` सत्र में 11 वर्षीय लड़की ने बताया पिता का यौन उत्पीड़न, आरोपी गिरफ्तार

Updated on: 21 March, 2025 08:38 PM IST | mumbai
Aishwarya Iyer | mailbag@mid-day.com

उल्हासनगर पुलिस ने `गुड टच, बैड टच` सत्र के दौरान 11 वर्षीय लड़की से उसके जैविक पिता द्वारा यौन उत्पीड़न के बारे में सुना. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Pic/Navneet Barhate

Pic/Navneet Barhate

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उल्हासनगर पुलिस द्वारा `गुड टच और बैड टच` सत्र के दौरान 11 वर्षीय लड़की ने अपने जैविक पिता द्वारा यौन उत्पीड़न के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, एक अधिकारी ने कहा.

उन्होंने कहा कि उल्हासनगर में सेंट्रल पुलिस ने 35 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी जैविक बेटी के साथ कई बार बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.


अधिकारी ने कहा कि यह मामला इस सप्ताह की शुरुआत में तब सामने आया जब स्थानीय पुलिस ने लड़की के स्कूल में `गुड टच और बैड टच` जागरूकता सत्र आयोजित किया.


सेंट्रल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शंकर अवताडे के अनुसार, जागरूकता सत्र ने 11 वर्षीय पीड़िता को यह एहसास दिलाया कि उसके साथ उसके अपने पिता ने ही दुर्व्यवहार किया है.

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शंकर अवताडे ने बताया, "बच्ची को पता नहीं था कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या उसके पिता की हरकतें गलत हैं. इसकी शुरुआत अनुचित स्पर्श से हुई, लेकिन उसे याद नहीं है कि यह कब शुरू हुआ. पीड़िता अपनी छोटी बहन और पिता के साथ रहती थी, जबकि उसकी मां अलग रहती थी. मां की अनुपस्थिति में आरोपी ने स्थिति का फायदा उठाया और बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया."


स्कूल जागरूकता सत्र के बाद, लड़की ने बहादुरी से अपनी शिक्षिका को स्थिति के बारे में बताया. शिक्षिका ने तुरंत लड़की की मां से संपर्क किया और उसे घटना के बारे में बताया. बिना देर किए मां अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उसने पूरी आपबीती सुनाई. इसके बाद पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. अवताडे ने बताया कि आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2) और 65(2) (दोनों बलात्कार से संबंधित) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 4 (प्रवेशात्मक यौन हमला), 8 (यौन हमला) और 12 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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