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मुंबई में 2,000 ऑटोरिक्शा चालकों पर नियम उल्लंघन के लिए लगा जुर्माना

Updated on: 06 January, 2025 04:50 PM IST | Mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent | hmddigital@mid-day.com

30 और 31 दिसंबर को चलाए गए अभियान में 2,000 से अधिक ऑटोरिक्शा विभिन्न नियमों का उल्लंघन करते पाए गए.

फ़ाइल चित्र

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मुंबई पुलिस और वडाला क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने शहर के पूर्वी उपनगरों में ऑटोरिक्शा नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए एक संयुक्त अभियान चलाकर 24.53 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 30 और 31 दिसंबर को चलाए गए दो दिवसीय अभियान में बड़ी संख्या में उल्लंघनों का पता चला, जिसमें 2,000 से अधिक ऑटोरिक्शा विभिन्न परिवहन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए. 

रिपोर्ट के मुताबिक RTO के एक अधिकारी के अनुसार, अभियान में पता चला कि पूर्वी उपनगरों में चलने वाले 40 प्रतिशत ऑटोरिक्शा निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. जाँच किए गए 5,425 ऑटोरिक्शा में से 2,130 अपनी निर्धारित सेवा आयु से अधिक समय तक चलते पाए गए और उनके पास वैध फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र और सार्वजनिक सेवा वाहन परमिट जैसे आवश्यक दस्तावेज़ नहीं थे. 


अधिकारियों ने कई ऑटोरिक्शा चालकों को बुनियादी परिचालन मानदंडों का उल्लंघन करते हुए भी पाया, जिनमें से कुछ ऐसे वाहन चला रहे थे जो अपनी आयु सीमा से अधिक पुराने थे, लेकिन फिर भी अवैध रूप से यात्रियों को ले जा रहे थे. कुल मिलाकर, 261 ऑटोरिक्शा को वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक सेवा वाहन परमिट या दोनों की कमी के कारण जब्त किया गया. इसके अतिरिक्त, कई ड्राइवर बिना आवश्यक बैज, लाइसेंस या वर्दी के पाए गए.


एक वरिष्ठ आरटीओ अधिकारी ने बताया कि ऐसे उल्लंघनों के लिए जुर्माना काफी अधिक है, बिना वैध परमिट के ऑटोरिक्शा चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. पहली बार बिना फिटनेस प्रमाण-पत्र के वाहन चलाते पाए जाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. अधिकारियों ने अब तक उल्लंघन करने वाले वाहनों के मालिकों और ड्राइवरों से 24.53 लाख रुपये की राशि एकत्र की है, जो परिवहन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की गंभीरता को रेखांकित करता है. यह अभियान मुंबई में सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है.


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