Updated on: 07 May, 2024 03:24 PM IST | mumbai
Hindi Mid-day Online Correspondent
एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था.
Naresh Goyal at the court. Pic/Atul Kamble
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को चिकित्सा आधार पर दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. उच्च न्यायालय ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को 1 लाख रुपये की जमानत राशि देने का आदेश दिया और उनसे पीएमएलए कोर्ट यानी ग्रेटर मुंबई के अधिकार क्षेत्र में रहने और पीएमएलए कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना क्षेत्र नहीं छोड़ने को कहा है. उच्च न्यायालय ने कहा, `आवेदक - नरेश गोयल को विद्वान न्यायाधीश, पीएमएलए, न्यायालय की संतुष्टि के लिए 1 लाख रुपये की राशि का पीआर बांड और इतनी ही राशि की एक या दो जमानत राशि प्रस्तुत करने पर दो महीने की अवधि के लिए जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
अदालत ने कहा, `आवेदक को अपना संपर्क विवरण और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना होगा. आवेदक स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह को धमकी या प्रलोभन नहीं देगा. आवेदक किसी के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास नहीं करेगा. सह-अभियुक्त या संचार के किसी भी माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान गतिविधियों में शामिल कोई अन्य व्यक्ति, यदि आवेदक उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो इस न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की राहत रद्द कर दी जाएगी.`
75 वर्षीय नरेश गोयल ने इस आधार पर जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि वह और उनकी पत्नी अनीता गोयल कैंसर से जूझ रहे हैं. न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को अपने कैंसर का इलाज कराने और अपनी पत्नी, जो भी कैंसर से पीड़ित हैं, की देखभाल के लिए सीमित अवधि के लिए जमानत पर रिहा किया जा सकता है.
उच्च न्यायालय ने कहा, `प्रथम दृष्टया, आवेदक की जड़ें समाज में हैं. न्याय से भागने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बहुत कम लगती है. किसी भी स्थिति में, अभियोजन पक्ष की ओर से सबूतों के साथ छेड़छाड़ और न्याय से भागने की आशंका पर विचार किया जा सकता है.` ईडी ने 1 सितंबर 2023 को नरेश गोयल को गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने 31 अक्टूबर, 2023 को विशेष अदालत (पीएमएलए) मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है.
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल सितंबर में, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) की 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था. कुर्क की गई संपत्तियों में 17 आवासीय फ्लैट, बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, लंदन, दुबई और भारत के विभिन्न शहरों में स्थित ये संपत्तियां जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड और जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता और बेटे निवान जैसी विभिन्न कंपनियों के नाम पर हैं.
शिकायत में मेसर्स जेआईएल और उसके प्रमोटरों और निदेशकों द्वारा धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार सहित विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 538.62 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) हुई.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT